Self Marriage Financial Assistance Scheme: 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता, ऐसे मिलेगा लाभ


Self Marriage Financial Assistance Scheme (For Registered Women Workers): राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्व विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को अपनी शादी की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है|

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हरियाणा स्व विवाह वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से जो महिला श्रमिक कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत सदस्य है और जिन्होंने किसी अन्य सरकारी विभाग/ बोर्ड/ निगम से अपने विवाह के लिए विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है| 

Self Marriage Financial Assistance Scheme Haryana Highlights

Article NameHaryana Self Marriage Financial Assistance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameSelf Marriage Financial Assistance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://hrylabour.gov.in/
HR Self Marriage Financial Assistance Scheme 2026 Overview

Haryana Self Marriage Financial Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)

हरियाणा स्वयं विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| उसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  •  इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक महिला होनी चाहिए| इसके साथ ही वह भवन या निर्माण कार्य में लगी होनी चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए|
  • इसके साथ ही पंजीकृत महिला कर्मचारी के पास न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए|
  • पंजीकृत महिला कर्मचारी को एक वचनबद्धता/ स्व घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि उसे किसी अन्य सरकारी विभाग/ बोर्ड/ निगम से यह सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है और ना ही प्राप्त होगी|
  • इसके साथ ही पंजीकृत महिला कर्मचारी के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए|

हरियाणा स्वयं विवाह वित्तीय सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • कार्यकर्ता का पहचान प्रमाण पत्र या फिर आईडी कार्ड की कॉपी|
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र|
  • एक वचनबद्धता/ स्व घोषणा प्रमाण पत्र|
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • राशन कार्ड की कॉपी|
  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
  • परिवार पहचान पत्र|
  • अगर लागू हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र|
  • अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Self Marriage Financial Assistance Scheme Apply Online

इस योजना का लाभ देने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा|
Self Marriage Financial Assistance Scheme Apply Online
Self Marriage Financial Assistance Scheme Apply Online
  • इसके बाद आपको HBOCW Board Beneficiary Login पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरकर लॉगिन करना होगा|
  • उसके बाद आपको योजनाएं वाले बटन पर क्लिक करना होगा| इसके बाद आपके पास योजनाओं की लिस्ट खुल जाएगी|
  • इसमें से अपनी योजना का चयन करें|
  • उसके बाद आपके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा| फार्म में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक करें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र सबमिट कर दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Haryana Self Marriage Financial Assistance Scheme 2026 FAQ

  1. Haryana Self Marriage Financial Assistance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा पंजीकृत महिला श्रमिकों को अपनी शादी की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. हरियाणा स्वयं विवाह वित्तीय सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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