Widow Pension Scheme (UT): केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण और जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है तथा जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है|
लक्षद्वीप विधवा पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| यह पेंशन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है| यह पेंशन राशि प्रति माह के आधार पर वितरित की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
Widow Pension Scheme Lakshadweep Highlights
| Article Name | Lakshadweep Widow Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Widow Pension Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://lakshadweep.gov.in/ |
Lakshadweep Widow Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
लक्षद्वीप विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदक एक विधवा महिला होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की मासिक आय ₹1,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- वहीं आवेदक की वार्षिक आय 18,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी मिलेगा अगर वह सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्य किसी समान पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होगा|
- अगर आवेदक ने दोबारा शादी कर ली है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं|
लक्षद्वीप विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- निवास प्रमाण पत्र|
- आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/ विधवापन का प्रमाण पत्र|
- स्व घोषणा पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
UT Widow Pension Scheme Apply Process
लक्षद्वीप विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पंचायत के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र पंचायत का कार्यालय के कार्यकारी अधिकारी के पास जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन ग्राम पंचायत की मूल्यांकन समिति के सदस्यो द्वारा किया जाता है|
- सफल सत्यापन होने के बाद आवेदन पत्र को आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय को भेज दिया जाता है|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Lakshadweep Widow Pension Scheme 2026 FAQ
Lakshadweep Widow Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा उन विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है तथा जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है|
लक्षद्वीप विधवा पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|