Atma Nirbhar Bagwani Yojana: 1.60 लाख रुपए का लोन, 45% सरकारी सब्सिडी


Atma Nirbhar Bagwani Yojana: राज्य सरकार द्वारा आत्म निर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 45 प्रतिशत सब्सिडी, 45% बैंक वित्त तथा 10% लाभार्थी को अंशदान करना होगा| इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को भूमि/ संपत्ति के रूप में संपाश्विक सुरक्षा या व्यक्तियों के मामले में 1.60 लाख रुपए और एसएचजी/ एफपीओ के लिए 10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए स्वीकार गारंटी प्रदान करनी होगी|

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अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं| इस योजना के द्वारा अनानास, एवोकाडो, ड्रैगन फल, नारंगी, केला, अमरूद, एरेकेनट, ट्रैक्टर, पावर टिलर और ब्रश कटर इत्यादि के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं|

Atma Nirbhar Bagwani Yojana Arunachal Pradesh Highlights

Article NameArunachal Pradesh Atma Nirbhar Bagwani Yojana 2026
Sarkari Yojana NameAtma Nirbhar Bagwani Yojana
ModeOffline
Year2026
Application FormAtma Nirbhar Bagwani Yojana Application Form
Atma Nirbhar Bagwani Yojana 2026 Overview

Arunachal Pradesh Atma Nirbhar Bagwani Yojana Benefits (लाभ)

  • इस योजना का लाभ मूल रूप से सेब, संतरा, अखरोट, खुरमा और किवि जैसे फलों की खेती के लिए दिया जाता है|
  • लोन की व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और अरुणाचल प्रदेश सहकारी शीर्ष बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी|
  • इसमें 45 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी के रूप में, 45% बैंक लोन के रूप में और 10% किसान द्वारा योगदान दिया जाएगा|
  • इस योजना के माध्यम से 1.60 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी संपाश्विक की आवश्यकता नहीं है|
  • इसके साथ ही एसएचजी के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी संपाश्विक की आवश्यकता नहीं है|

Atma Nirbhar Bagwani Yojana Eligibility (पात्रता)

अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक किसान होना चाहिए|

अरुणाचल प्रदेश आत्म निर्भर बागवानी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड देना चाहिए|
  • वोटर कार्ड होना चाहिए|
  • आवास प्रमाण पत्र|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)

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Atma Nirbhar Bagwani Yojana Apply

अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बागवानी विकास कार्यालय में जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आप Atma Nirbhar Bagwani Yojana Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • इसके बाद आपको अपने आवेदन पत्र को भरना होगा| आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Arunachal Pradesh Atma Nirbhar Bagwani Yojana 2026 FAQ

  1. Arunachal Pradesh Atma Nirbhar Bagwani Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा अनानास, एवोकाडो, ड्रैगन फल, नारंगी, केला, अमरूद, एरेकेनट, ट्रैक्टर, पावर टिलर और ब्रश कटर इत्यादि के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं|

  2. अरुणाचल प्रदेश आत्म निर्भर बागवानी योजना का लाभ क्या लाभ मिलेगा?

    इस योजना के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 45 प्रतिशत सब्सिडी, 45% बैंक वित्त तथा 10% लाभार्थी को अंशदान करना होगा|

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