Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme: राज्य सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ योजना शुरू की गई है| जिन महिला श्रमिकों ने अपना नाम श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराया है वह इस योजना का लाभ उठा सकती है|
अरुणाचल प्रदेश मातृत्व लाभ योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा को कम करना और शिशु के अच्छे पालन पोषण में सहायता करना है| इस योजना के माध्यम से मातृत्व अवधि के दौरान 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme Highlights
| Article Name | Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Maternity Benefit Scheme |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://tawang.nic.in/ |
Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme Eligibility (पात्रता)
मातृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ केवल महिला उठा सकती है|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला कर्मचारी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में नियोजित होनी चाहिए|
- महिला कर्मचारी श्रम कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होनी चाहिए|
- जिस समय महिला आवेदन कर रही हो उस समय उसकी सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए|
- अगर महिला कर्मचारियों ने दूसरी शादी की है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगी|
- इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की अधिकतम दो व्यस्क बेटियों तक योजना का लाभ मिल सकता है|
अरुणाचल प्रदेश मातृत्व लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)
- पंजीकरण कार्ड की फोटोकॉपी|
- चिकित्सा का प्रमाण पत्र|
- भरा हुआ आवेदन पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- स्थाई पता प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme Apply
मातृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए|
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला/ उप प्रभाग, एपीवी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के नजदीकी कार्यालय जाना होगा|
- उसके बाद वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र को पूरा करें और इस बात का खास ध्यान रखने की फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है तथा आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तथा उसके बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा|
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से मातृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन दर्ज करवा सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme 2025 FAQ
Arunachal Pradesh Maternity Benefit Scheme Kya Hai?
इस योजना के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मातृत्व अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
अरुणाचल प्रदेश मातृत्व लाभ योजना में कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपए की सहायता राशि की जाती है|