Divyang Vivah Yojana: राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकलांग महिला और पुरुषों को सहायता राशि देकर विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है|
दिव्यांग विवाह योजना के माध्यम से विकलांगों को उनकी शादी के समय 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है| वित्तीय सहायता के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है| यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है|
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना का लाभ पात्र लाभार्थी उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, लाभ, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Divyangjan Vivah Protsahan Yojana Bihar Highlights
| Article Name | Bihar Divyangjan Vivah Protsahan Yojana 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Divyang Vivah Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://state.bihar.gov.in/ |
Bihar Divyang Vivah Yojana Benefits (लाभ)
- दिव्यांग विवाह योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा|
- अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों ही विकलांग है तो योजना का लाभ दोनों को ही दिया जाएगा|
- यदि दंपति में से कोई एक विकलांग है तो योजना का लाभ एक को ही दिया जाएगा|
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे विकलांग विवाह अनुदान योजना के साथ-साथ अंतरजातीय विवाह अनुपात योजना का भी लाभ दिया जाएगा|
- आसानी से समझने के लिए मान लीजिए अगर पति और पत्नी दोनों ही विकलांग है तथा दोनों की जातियां अलग-अलग है तो उन्हें अनुदान की तीन इकाइयां दी जाएगी| इसमें पत्नी को अंतरजातीय विवाह अनुदान और विकलांग विवाह अनुदान दोनों ही दिए जाएंगे तथा पति को विकलांग विवाह अनुदान दिया जाएगा|
Divyangjan Vivah Yojana Bihar Eligibility (पात्रता)
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिससे आप यह देख सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- दूल्हा और दुल्हन दोनों में से कम से कम एक व्यक्ति विकलांग होना चाहिए|
- शादी के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए|
- दूल्हा और दुल्हन गरीब परिवार से होने चाहिए|
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड|
- दूल्हा-दुल्हन का जॉइंट फोटोग्राफ|
- पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- विकलांगता प्रमाण पत्र|
- आय प्रमाण पत्र|
- अगर हो तो जाति प्रमाण पत्र|
- निवास प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Bihar Divyangjan Vivah Yojana Apply
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा|
- अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र है तो आपको अपने नजदीकी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा| इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें और अपना आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी| अगर सारी जानकारी से ही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो लाभार्थियों का विवरण सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालयद्वारा भुगतान के लिए इस सुविधा पोर्टल पर प्रेषित कर दिया जाता है|
- इस प्रकार आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Bihar Divyan Vivah Protsahan Anudan Yojana 2025 FAQ
बिहार दिव्यांगजन विवाह योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है|
दिव्यांग विवाह योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है?
इस योजना में दिव्यांग नागरिकों के विवाह के 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यदि दूल्हा और दुल्हन दोनों विकलांग हो तो दोनों को अलग से यह राशि दी जाती है|