Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana: राज्य सरकार के श्रम विभाग के भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के द्वारा राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, चित्रकार, कुली इत्यादि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लगभग 10 हजार टूलकिट वितरित किए जाते हैं|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना का लाभ वह श्रमिक उठा सकते हैं जो कम से कम 90 दोनों के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत हो| पात्र श्रमिकों को इस योजना के माध्यम से निशुल्क टूलकिट प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana Chhattisgarh Highlights
| Article Name | Chhattisgarh Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://shramevjayate.cg.gov.in/ |
Chhattisgarh Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana Eligibility (पात्रता)
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| औजार सहायता योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल रूप से निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में के अंतर्गत एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए|
- पंजीकृत कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- जन्म प्रमाण पत्र|
- स्थाई पता प्रमाण पत्र|
- श्रम कार्ड की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- नियोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित पत्र में स्व घोषणा प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदन का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
CG Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana Apply Online
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप नीचे बताई गई है :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग छत्तीसगढ़ के आधिकारिक पोर्टल https://shramevjayate.cg.gov.in/ पर जाना होगा|

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा| इसमें आपको संसाधन वाले विकल्प पर जाकर योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा| उदाहरण के लिए चित्र में दिखाया भी गया है|
- इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा| इसमें आपको मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के सामने दिख रहे आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|

- इसके बाद आपको योजना हेतु रिकॉर्ड खोजें में अपने जिले का चयन करना होगा| उसके बाद आपको अपना नया पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा|
- उसके बाद विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपके पास आवेदन पत्र खुल जाएगा| फार्म में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें|
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और अपना आवेदन सबमिट कर दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Chhattisgarh Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana 2026 FAQ
Chhattisgarh Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, चित्रकार, कुली इत्यादि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों निशुल्क टूल किट प्रदान की जाती है|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक की कम से कम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|