Chief Minister Pension Scheme: राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और परित्यक्ता महिलाएं उठा सकती हैं|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है| पेंशन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Chief Minister Pension Scheme Chhattisgarh Highlights
| Article Name | Chhattisgarh Chief Minister Pension Scheme 2025 |
| Scheme Name | Chief Minister Pension Scheme |
| Year | 2026 |
| Mode | Offline |
| Official Website | https://sw.cg.gov.in/ |
CM Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं की आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिक, विधवा या परित्यक्ता महिलाएं उठा सकती हैं|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- विधवा या परित्यक्ता महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- अगर शहरी क्षेत्र के आवेदक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए|
- यदि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वचालित रूप से शामिल सूचकांक में होना चाहिए|
- अगर आवेदक अन्य किसी केंद्र या राज्य सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड|
- पहचान प्रमाण पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)
- विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र|
- परित्यक्ता महिला के मामले में परित्याग से संबंधित प्रमाणीकरण संबंधित सरपंच या पंच/ ग्राम पंचायत पार्षद/ नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत द्वारा किया गया होना चाहिए|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Chief Minister Pension Scheme Apply
छत्तीसगढ़ सीएम पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप आसानी से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन दर्ज कर सकते हैं :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको CG CM Pension Scheme Application Form डाउनलोड करना होगा|
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरें और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा करवा दें|
- शहरी क्षेत्र के आवेगा को अपना आवेदन पत्र संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करवाना होगा|
- उसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Chhattisgarh Chief Minister Pension Scheme 2026 FAQ
Chief Minister Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|