राजीव गांधी परिवार बीमा योजना: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले नागरिकों को आकस्मिक मृत्यु/ स्थाई विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि प्रदान की जाती है|
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए| इसके साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लख रुपए से कम होनी चाहिए| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana Highlights
| Article Name | Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://socialjusticehry.gov.in/ |
HR Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Benefits (लाभ)
- एक आंख या फिर एक अंग की हानि होने पर पात्र लाभार्थियों को 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- दो अंगों की हानि, दो आंखों या फिर एक अंग और एक आंख की हानि होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
- दुर्घटनाग्रस्त मौत या फिर स्थाई विकलांगता की स्थिति में 1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Eligibility (पात्रता)
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| बीमा योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिससे कि आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्थाई रूप से हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ केवल आकस्मिक मृत्यु/ स्थाई विकलांगता या पूर्ण/ आशिक विकलांगता की स्थिति में ही दिया जाएगा|
- इस योजना के माध्यम से 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले आकस्मिक मृत्यु/ स्थाई विकलांगता वाले नागरिकों को मुआवजा दिया जाता है|
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक राशन कार्ड धारक होना चाहिए या फिर उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए|
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- स्थाई पता प्रमाण पत्र|
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी|
- एफआईआर (FIR) की कॉपी|
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी|
- आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
- विकलांगता प्रमाण पत्र|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया | Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Apply
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है| जिससे आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आप Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र करना होगा| एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- आवेदन पत्र भरने के बाद अपने फार्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र ब्लॉक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2026 FAQ
Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले नागरिकों को आकस्मिक मृत्यु/ स्थाई विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि प्रदान की जाती है|
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना में कितने रुपए की राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के आधार पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है|