Indira Gandhi National Disability Pension Scheme: राज्य सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई थी| इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले गंभीर रूप से विकलांग या बहू विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
झारखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना से नीचे आने वाले बीपीएल परिवारों के विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| इस पेंशन राशि में ₹300 केंद्रीय योगदान तथा ₹700 राज्य योगदान शामिल होता है|
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Jharkhand Highlights
| Article Name | Jharkhand Indira Gandhi National Disability Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme |
| State | Jharkhand |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://jharkhand.gov.in/ |
Jharkhand Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
झारखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है इसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक गंभीर या एकाधिक विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए|
- योजना का लाभ आवेदन को तभी दिया जाएगा अगर वह अन्य किसी केंद्रीय या राज्य सरकार पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होगा|
झारखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के पास आधार कार्ड होना चाहिए (यदि आधार कार्ड नहीं है तो आवेदक को स्व घोषणा पत्र देना होगा)
- मतदाता पहचान पत्र|
- घोषणा पत्र|
- विकलांगता प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
JH Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Apply
झारखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन दर्ज करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक विकास अधिकारी या फिर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फॉर्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अपने आवेदन पत्र ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|
- शहरी क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Jharkhand Indira Gandhi National Disability Pension Scheme 2026 FAQ
Jharkhand Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले गंभीर रूप से विकलांग या बहू विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
झारखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|