मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना: राज्य सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन नागरिकों के पास आय का कोई स्थिर साधन नहीं है या फिर जिनकी आय उन्हें सहायता देने के लिए पर्याप्त नहीं है|
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी| यह पेंशन राशि उन्हें सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाएगी| इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं|
Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Jharkhand Highlights
| Article Name | Jharkhand Mukhyamantri Old Age Pension Scheme 2026 |
| Scheme Name | Mukhyamantri Old Age Pension Scheme |
| Year | 2026 |
| Mode | Offline |
| Official Website | https://jharkhand.gov.in/ |
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए|
- योजना का लाभ आवेदन को तभी दिया जाएगा अगर वह अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहा होगा|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक या उनके पति/पत्नी सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए| इसके साथ ही वह केंद्र एवं राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से कार्यरत नहीं होने चाहिए|
- आवेदक या उनके पति-पत्नी कोई भी सरकारी पेंशन या केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे होने चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी|
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी|
- अगर आगे तक के पास आधार कार्ड नहीं है तो स्व घोषणा पत्र|
- पात्रता के संबंध में स्व घोषणा पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
झारखंड मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसे देखकर आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपको कहां और कैसे आवेदन करना है :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) / सब डिविजनल ऑफीसर (SDO)/ सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- इसके बाद वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करके आपको आवेदन पत्र को भरना होगा|
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की एप्लीकेशन फॉर्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
- ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अपना आवेदन पत्र ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करवाना होगा|
- शहरी क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र के नागरिकों को अपना आवेदन पत्र एसडीओ या सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जमा करवाना होगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Jharkhand Mukhyamantri Old Age Pension Scheme 2026 FAQ
Jharkhand Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा झारखंड राज्य में रह रहे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन राशि प्रदान की जाती है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है|
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|