State Marriage Assistance Scheme: लद्दाख के सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा राज्य विवाह सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य AAY या PHH राशन कार्ड को धारकों के परिवार की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है| इस योजना के माध्यम से उन्हें ₹50,000 की राशि एक किस्त में प्रदान की जाती है|
लद्दाख विवाह सहायता योजना के माध्यम से दिव्यांगजन लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इस योजना के द्वारा उन्हें 1,00,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
State Marriage Assistance Scheme Ladakh Highlights
| Article Name | Ladakh State Marriage Assistance Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | State Marriage Assistance Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://ladakh.gov.in/ |
Ladakh State Marriage Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
लद्दाख विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| विवाह सहायता योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अंतोदय अन्ना योजना या प्राथमिकता परिवार (PH) राशन कार्ड धारक के परिवारों से संबंधित होना चाहिए|
- योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा और दुल्हन लद्दाख के स्थाई निवासी होने चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन की कम से कम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- दूल्हे की कम से कम उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा यदि दुल्हन और दूल्हे के बीच यह पहला विवाह होगा|
- विकलांग और दिव्यांगजन आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं|
लद्दाख विवाह सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- दूल्हा और दुल्हन दोनों का आधार कार्ड|
- दुल्हन और दूल्हे दोनों का जन्म प्रमाण पत्र|
- दूल्हा और दुल्हन दोनों की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- एसडीम/ तहसीलदार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र|
- यदि विधवा महिला आवेदक आवेदन कर रही है तो उसमें पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र|
- अगर आवेदक तलाकशुदा है तो उसके पास अदालत द्वारा जारी किया गया तलाक डिक्री होना चाहिए|
- यदि आवेदन अविवाहित महिला कर रही है तो उसे एक हलफनामा देना होगा कि उसकी पहले शादी नहीं हुई है|
- विकलांगता प्रमाण पत्र या फिर UDID कार्ड की कॉपी|
- एएबाई/ PHH राशन कार्ड की कॉपी|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
State Marriage Assistance Scheme Apply
लद्दाख विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं की आपको कहां और कैसे आवेदन करना है :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा|
- उसके बाद वहां पर जाकर आपको संबंधित कर्मचारियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आप Ladakh State Marriage Assistance Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- उसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र लेह/ कारगिल विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी/ तहसील समाज कल्याण अधिकारी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Ladakh State Marriage Assistance Scheme 2026 FAQ
Ladakh State Marriage Assistance Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा AAY या PHH राशन कार्ड को धारकों के परिवार की महिलाओं और दिव्यांगजन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
लद्दाख विवाह सहायता योजना में कितने रुपए की राशि की जाती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र AAY या PHH राशन कार्ड को धारकों के परिवार की महिलाओं को 50,000 रुपए तथा दिव्यांगजन लाभार्थियों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है|