Indira Gandhi National Widow Pension Scheme: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं जो की गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से हैं| वह इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकती हैं|
महाराष्ट्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| इसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹300 प्रति महीना तथा राज्य प्रायोजित संजय गांधी निराधर अनुदान योजना के तहत ₹1200 प्रति महीना दिए जाते हैं| जो की कुल मिलाकर ₹1500 प्रति माह होती है|
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Maharashtra Highlights
| Article Name | Maharashtra Indira Gandhi National Widow Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Indira Gandhi National Widow Pension Scheme |
| Year | 2026 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://sjsa.maharashtra.gov.in/ |
Maharashtra Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं की आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक विधवा महिला होनी चाहिए|
- आवेदक की आयु 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवारों से संबंधित आवेदक भी उठा सकते हैं|
- योजना का लाभ केवल वहीं आवेदक उठा सकते हैं जो की अन्य किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है|
महाराष्ट्र इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)|
- आधार कार्ड होना चाहिए|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र|
- अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- निवास प्रमाण पत्र|
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाला बीपीएल कार्ड या फिर संबंधित कोई अन्य दस्तावेज|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Apply
महाराष्ट्र इंदिरा गांधी नेशनल विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप नीचे बताई गई है :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहलेआपको जिले के कलेक्टर कार्यालय/ तहसीलदार कार्यालय/ संजय गांधी निराधर अनुदान योजना शाखा में जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरें| आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगाने के बाद अपना भरा हुआ आवेदन पत्र चेक करें और इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Maharashtra Indira Gandhi National Widow Pension Scheme 2026 FAQ
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं जो की गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से आती हैं| वह इस पेंशन योजना के लाभ उठा सकती है|
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|