Viklang Pension Yojana: सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से 80% या उससे अधिक विकलांग नागरिकों को 600 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी| पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु वाले दिव्यांग नागरिक उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Viklang Pension Yojana Maharashtra Highlights
| Article Name | Maharashtra Viklang Pension Yojana 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Viklang Pension Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Online |
| Official Website | https://sjsa.maharashtra.gov.in/ |
Maharashtra Viklang Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी जरूरी है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक एक विकलांग नागरिक होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 80% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी मिलेगा यदि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं ले रहा होगा तो|
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड होना चाहिए|
- पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)
- 80% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र|
- पता प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Viklang Pension Yojana Apply
योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है| जिसे चेक करके आप बहुत ही आसानी से आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिले के कलेक्टर कार्यालय/ तहसीलदार के दफ्तर जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लेने के लिए अनुरोध करना होगा|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरना होगा| इस बात का खास ध्यान रखें की आवेदन पत्र में भरी गई सारी जानकारी सही हो|
- उसके बाद आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाकर आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें और रिसीद के लिए अनुरोध करें|
- उसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको पेंशन राशि दे दी जाएगी|
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन दर्ज कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Maharashtra Viklang Pension Yojana 2025 FAQ
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से 18 से 65 वर्ष की आयु वाले 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को मासिक पेंशन राशि दी जाती है|
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र के द्वारा कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के द्वारा हर महीने ₹600 की पेंशन प्रदान की जाती है|