MP Divyang Vivah Yojana 2025: मध्य प्रदेश की राज्य सरकार दिव्यांग लोगों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करवाई जाएगी|
यह योजना 12 अगस्त 2008 को शुरू हुई है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे कि आप इस योजना की नियमों एवं शर्तों, जरूरी दस्तावेजों तथा दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में जान सकते हैं| इसके लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें|
MP Divyang Vivah Yojana Highlights
| Article Name | MP Divyang Vivah Yojana 2025 |
| Sarkari Yojana Name | MP Divyang Vivah Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Online/Offline |
| Official Website | https://www.sparsh.mp.gov.in/ |
दिव्यांग विवाह योजना के लिए पात्रता | MP Divyang Vivah Yojana 2025
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए|
- आवेदक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- आवेदिका तथा आवेदक दोनों में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए|
- विवाह धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक रीति या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप विहित किया गया होना चाहिए|
- दिव्यांग नागरिक (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के तहत, 1995 की धारा 2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए|
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए शर्तें
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि आवेदक/आवेदिका को उनके पूरे जीवन काल में एक ही बार दी जाएगी|
- विधवा/ परित्यक्ता/ विदुर होने की स्थिति में पूर्व सहायता प्राप्त कर लेने की स्थिति उसे दोबारा यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी|
- योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी जरूरी है|
- सिर्फ वही पति पत्नी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग हो|
- अगर पति-पत्नी दोनों ही विकलांग है तो उन्हें संयुक्त आवेदन करना होगा|
- विवाह की पुष्टि के लिए विवाह प्रमाण पत्र देना होगा|
- अगर पति-पत्नी दोनों विकलांग हैं तो जॉइंट आवेदन पति के परमानेंट एड्रेस से करना होगा|
- यदि केवल पत्नी विकलांग है तो उसे आवेदन अपने मूल पते से करना होगा|
- किसी भी विकलांग दंपति को आवेदन 1 साल के अंदर करना होगा|
- यदि आवेदक आप 1 साल के बाद करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
- यदि सहायता राशि मिलने के बाद शादी 5 साल के अंदर ही टूट जाती है| तो यह पूरी सहायता राशि सरकार को वापस करनी होगी|
- अगर कोई 5 साल के अंदर शादी टूटने के बाद भी राशि वापस नहीं करता है तो यह राशि भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह जबरन वसूल की जाएगी|
Also Read:-
मध्य प्रदेश सरकारी योजना 2025 | MP Sarkari Yojana 2025
युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश | MP Yuva Swabhiman Yojana
एमपी राशन कार्ड लिस्ट | MP Ration Card List
मध्य प्रदेश रोजगार योजना | MP Rozgar Yojana
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि
- अगर पति तथा पत्नी दोनों में से सिर्फ कोई एक विकलांग है तो इस योजना के तहत उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|
- अगर पति तथा पत्नी दोनों ही विकलांग है तो इस योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|
MP Divyang Vivah Yojana Required Documents (जरूरी दस्तावेज)
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी|
- डॉक्टर द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी|
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो कि यह दर्शाता हो कि आवेदक आयकर दाता नहीं है|
- आयु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी|
- विकलांग दंपत्ति के जॉइंट पासपोर्ट साइज के 2 फोटो|
- विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी|
- परित्यक्ता महिला के मामले में अदालत के आदेश की फोटो कॉपी|
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें बचत खाता नंबर संख्या दिखाई गई है|
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें (Online Apply)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भर सकते हैं|
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के स्पर्श पोर्टल https://www.sparsh.mp.gov.in/ पर जाना होगा|

- अब स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा|
- इसमें आपको Programmes & Schemes (कार्यक्रम एवं योजनाएं) पर जाकर Nishakt Vivah Protshan Yojna (निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना) पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|

- अब आपको Apply for Nishakt Vivah (निशक्त विवाह के लिए आवेदन करें) वाले ऑप्शन में नीचे Apply for disabled marriage through Samagra ID (निःशक्त विवाह के लिए समग्र आईडी के माध्यम से आवेदन करे) पर क्लिक करना होगा|

- अब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा| इसमें आपको अपनी समग्र आईडी भरनी होगी|
- अगर आपका पति या पत्नी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं Spouse Is Citizen Of Madhya Pradesh के ऑप्शन में YES सेलेक्ट करें और अगर वह मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है तो NO सेलेक्ट करें|
- इसके बाद नीचे दिए गए Register के बटन पर क्लिक करें|
- अब आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा|
- फार्म में मांगी गई जानकारी ध्यान पूर्वक भरें तथा सबमिट बटन पर क्लिक करें|
- इस प्रकार आप दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
जरूरी सूचना :- योजना के अंतर्गत सहायता पाने के लिए आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर जिले के संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा| आवेदन के निस्तारण की समय सीमा 15 कार्य दिवस है|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
MP Divyang Vivah Yojana 2025 FAQ
क्या मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं?
जी हां, मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं|
एमपी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
अगर पति तथा पत्नी दोनों में से सिर्फ कोई एक विकलांग है तो इस योजना के तहत उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी| अगर पति तथा पत्नी दोनों ही विकलांग है तो इस योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|