डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना: राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 5 वर्ष तक के कर्ज पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है| इसमें सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए परियोजना सीमा ₹10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए रखी गई है|
एमपी डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से लाभार्थी 12 दिवसीय ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं| इस योजना में सीजीटीएमएसई साथ सदस्य ऋण संस्थाओं के रूप में पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सीजीटीएमएसई के तहत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र की परियोजनाओं को भी कर करती है|
Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana MP Highlights
| Article Name | MP Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://www.tribal.mp.gov.in/ |
MP Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana Eligibility (पात्रता)
मध्य प्रदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को एमएफआई, एसएफबी या पीएसीएस जैसे किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए|
- योजना का लाभ आवेदक को तभी दिया जाएगा अगर वह वर्तमान में राज्य एक केंद्र सरकार की किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होगा|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय निम्नलिखित परिभाषा के अनुरूप होनी चाहिए (जैसे अगर आवेदक अविवाहित है तो उसमें आवेदन को आश्रित माता-पिता शामिल होंगे वहीं अगर आवेदक विवाहित है तो उसमें आवेदक, पति-पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल होंगे|
- आश्रित और अविवाहित बच्चों के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है|
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- निवास प्रमाण पत्र|
- अगर हो तो राशन कार्ड की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- जन्म प्रमाण पत्र|
- यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana Apply
एमपी डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा| फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
MP Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana 2026 FAQ
MP Dr Bhimrao Ambedkar Arthik Kalyan Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा नए स्वरोजगार उपक्रमों को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 5 वर्ष तक के कर्ज पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है|
एमपी डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कितने तक का लोन मिल सकता है?
इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए परियोजना सीमा ₹10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए रखी गई है|