Antyeshti Anudan Yojana: स्वैच्छिक संगठनों को 5,000 का अनुदान, ऐसे मिलेगा लाभ


Antyeshti Anudan Yojana: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लावारिक एवं बेसहारा मृत व्यक्तियों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है|

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राजस्थान अंत्येष्टि अनुदान योजना के माध्यम से स्वैच्छिक संगठन या फिर NGO जो किसी भी लावारिस या निराश्रित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं तो उन्हें दाह संस्कार की सामग्री बनाने के लिए 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो किसी भी आयु/ जाति वर्ग के किसी भी लावारिस या बेसहारा व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं| 

Antyeshti Anudan Yojana Rajasthan Highlights

Article NameRajasthan Antyeshti Anudan Yojana 2026
Sarkari Yojana NameAntyeshti Anudan Yojana
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://sje.rajasthan.gov.in/
RJ Antyeshti Anudan Yojana 2026 Overview

Rajasthan Antyeshti Anudan Yojana Eligibility (पात्रता)

राजस्थान अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक शैक्षिक संगठन होना चाहिए| इसके साथ ही वह सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए|
  • योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर स्वैच्छिक संगठन निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण की के लिए सक्रिय रूप से कम कर रहा होगा तथा इसके साथ ही उसके पास इस क्षेत्र में काम करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठन की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए|
  • योजना का लाभ तभी दिया जाएगा अगर स्वैच्छिक संगठन को अतीत में किसी भी कारण से दंडित या काली सूची में नहीं डाला गया होगा|
  • मृतक की पहचान लावारिस या बेसहारा के रूप में होनी चाहिए| जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी परिवार या रिश्तेदार ना हो|
  • इस योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर मृत्यु राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में हुई होगी|
  • योजना का लाभ लेने के लिए संगठन को पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ अपने स्तर पर लावारिस या निराश्रित मृतक का अंतिम संस्कार तुरंत करने और राज्य सरकार से इस योजना के तहत निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए|

राजस्थान अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • मृतक का फोटोग्राफ|
  • स्थानीय पुलिस या संबंधित पुलिस स्टेशन/ पुलिस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लावारिस शब होने की रिपोर्ट|
  • ग्राम सचिव/ सरपंच/ पार्षद/ नगर परिषद/ नगर पालिका या नगर निगम के अधिकारी द्वारा जारी किया गया निराश्रित प्रमाण पत्र|
  • राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र|
  • अंतिम संस्कार करने वाली संगठन के पदाधिकारी का हालकनामा या लावारिस/ बेसहारा होने का प्रमाण पत्र|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Antyeshti Anudan Yojana Apply

राजस्थान अंत्येष्टि योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
  • आप Rajasthan Antyeshti Anudan Yojana Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरना होगा| उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें|
  • कृपया इस बात का ध्यान रखें की किसी भी लावारिस या निराश्रित मृत व्यक्ति का पता चलने पर संगठन को तुरंत स्थानीय अधिकारियों या पुलिस स्टेशन को मौत की सूचना देनी होगी|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Rajasthan Antyeshti Anudan Yojana 2026 FAQ

  1. Rajasthan Antyeshti Anudan Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो किसी भी आयु/ जाति वर्ग के किसी भी लावारिस या बेसहारा व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं|

  2. राजस्थान अंत्येष्टि अनुदान योजना में कितने रुपए की सहायता मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को ₹5,000 की सहायता प्रदान की जाती है|

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