CM State Disability Pension Scheme: राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राज्य विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
सिक्किम मुख्यमंत्री राज्य विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी| आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया नीचे आर्टिकल में बताई गई है|
CM State Disability Pension Scheme Sikkim Highlights
| Article Name | Sikkim CM State Disability Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | CM State Disability Pension Scheme |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://pensionscheme.sikkim.gov.in/ |
Sikkim CM State Disability Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
मुख्यमंत्री राज्य विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सिक्किम राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए|
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी किया जाएगा यदि वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कर नहीं किया गया होगा|
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाना होगा|
सिक्किम मुख्यमंत्री राज्य विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल कार्ड की कॉपी या फिर अन्य किसी प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो कॉपी|
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी|
- चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र|
- सिक्किम विषय प्रमाण पत्र/ पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो कॉपी|
- आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
- जाति प्रमाण पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- बैंक खाता/ डाकघर पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
CM State Disability Pension Scheme Apply Online
- मुख्यमंत्री राज्य विकलांगता पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको महिला एवं बाल कल्याण विभाग सिक्किम के आधिकारिक पोर्टल https://pensionscheme.sikkim.gov.in/ पर जाना होगा|

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा इसमें आपको Apply वाले बटन पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|
- अब आपके पास एक नया पेज ओपन होगा| इसमें आपको Create Account वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा| यदि आप पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर है तो आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन भी कर सकते हैं|

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा| रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरना होगा और उसके बाद नीचे दिए गए Register बटन पर क्लिक करें|
- रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा|
- अब आपको Chief Ministers State Disability Pension Scheme पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके पास आवेदन पत्र खुल जाएगा| आवेदन पत्र में मांगी की सारी जानकारी को ध्यान पूर्वक करें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Sikkim CM State Disability Pension Scheme 2026 FAQ
Sikkim CM State Disability Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
सिक्किम मुख्यमंत्री राज्य विकलांग पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|