Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana | Apply Online


हरियाणा सरकार द्वारा Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana शुरू की  गई है। किसी भी व्यक्ति की अचानक दुर्घटना मृत्यु होने से हरियाणा सरकार उस व्यक्ति के परिवार को दुर्घटना बीमा योजना के तहत एक लाख तक की राशि प्रदान करेगी।

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हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana से लोगों को घातक  दुर्घटनाओं के मामले में  वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जाएगी। यह बीमा बिल्कुल मुफ्त है तथा इसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

सरकार द्वारा शुरू की गई Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana हरियाणा के सभी निवासियों को कवर करेगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बिल्कुल अलग है। यह योजना सिर्फ हरियाणा निवासियों के लिए शुरू की गई है।

Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana Details

  • लोगों को मृत्यु के 6 माह या दुर्घटना की तिथि से 12 माह से पहले आवेदन करना होगा।
  • मृत्यु के छह माह या दुर्घटना की तिथि से 12माह के बाद किसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ितों के परिवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • गैर नामांकन द्वारा जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ नहीं ले सकते वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana Benifits

  • यह योजना किसी भी दुर्घटना से हुई मृत्यु पर उस व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए  प्रदान करवाएगी
  • इस योजना के तहत किसी भी हरियाणा निवासी को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा
  • 18 से 70 साल की आयु वर्ग के सभी लोग इस दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं

Syama Prasad Accident Yojana Haryana

  • श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना हरियाणा निवासियों के लिए शुरू की गई है।
  • सभी हरियाणा निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • इस योजना के तहत किसी भी हरियाणा निवासी को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • इस योजना का ऑनलाइन आवेदन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पीड़ितों का परिवार जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है।
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