Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme: राज्य सरकार के समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से निराश्रित/ परित्यक्त पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इसके साथ ही इस योजना के द्वारा हर साल पोंगल और दीपावली के त्योहार पर अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं|
तमिलनाडु निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पोंगल और दीपावली के अवसर पर एक अमूल्य साड़ी प्रदान की जाती है| इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति भी की जाती है| जिसमें पौष्टिक भोजन लेने वालों को 2 किलोग्राम प्रति माह निशुल्क चावल और जो लोग पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं उनके लिए 4 किलोग्राम प्रति माह निशुल्क चावल दिए जाते हैं|
Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme TamilNadu Highlights
| Article Name | TamilNadu Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme |
| State | Tamil Nadu |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://tamilnadu.nalsa.gov.in/ |
TamilNadu Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
तमिलनाडु निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस पेंशन योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कम से कम पांच वर्षों के लिए कानूनी रूप से तलाकशुदा या परित्यक्त होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक बेसहारा महिला होनी चाहिए|
- आवेदक की आयु कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की अचल संपत्ति 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
तमिलनाडु निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- स्मार्ट राशन कार्ड की कॉपी या फिर अन्य कोई पता प्रमाण पत्र|
- आधार सहमति प्रपत्र (Aadhaar Consent Form)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- न्यायालय द्वारा जारी अलग होने का कानूनी प्रमाण पत्र (Separation Certificate)
- आवेदक की स्व घोषणा पत्र|
- पहचान प्रमाण पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)
- परित्याग प्रमाण पत्र|
- पुनर विवाह नहीं किया है उसका सर्टिफिकेट|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme Apply
तमिलनाडु निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन कहां करना है यह जानकारी नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है :-
- योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (Nearest CSC Centre) पर जाना होगा|
- उसके बाद आपको वहां पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे|
- उसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है तथा आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से तमिलनाडु निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
TamilNadu Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme 2026 FAQ
TamilNadu Destitute/ Deserted Wives Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पात्र निराश्रित/ परित्यक्त पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
निराश्रित/ परित्यक्त पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के द्वारा पात्र महिलाओं को ₹1000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है|