Divyang Bharan Poshan Yojana: राज्य सरकार द्वारा जन्म से विकलांग बच्चों के लिए दिव्यांग भरण पोषण योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जन्म से ही 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड दिव्यांग भरण पोषण योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता या फिर अभिभावकों को बच्चों की देखभाल करने के लिए 700 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
UK Divyang Bharan Poshan Yojana 2025 Highlights
Article Name | Uttarakhand Divyang Bharan Poshan Yojana 2025 |
Sarkari Yojana Name | Divyang Bharan Poshan Anudan Yojana |
Year | 2025 |
Application Mode | Online |
Official Website | https://ssp.uk.gov.in/ |
Divyang Bharan Poshan Yojana Eligibility (पात्रता)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 40% या फिर उससे अधिक विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक होना चाहिए|
- बच्चों की उम्र 18 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए|
- आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए|
- दिव्यांग भरण पोषण योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय 4,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए या फिर परिवार गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए|
उत्तराखंड दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- ग्राम प्रधान/ वीपीडीओ/ पार्षद द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ|
- सभी स्रोतों को मिलाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह या उससे कम का ऑनलाइन जारी किया गया आय प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर बीपीएल कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए|
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए पंचायत मंत्री द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की कॉपी होनी चाहिए|
- शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए|
- सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला वैद्य प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- सीबीएस बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी|
- ग्राम पंचायत/ पार्षद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की कॉपी|
- आधार कार्ड होना चाहिए|
- आवेदक का मोबाइल नंबर|
- मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए
Divyang Bharan Poshan Yojana Apply Online
- योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा|

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा| इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु वाले विकल्प पर जाकर नया ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा| उदाहरण के लिए चित्र में दिखाया भी गया है|

- अब आपकी स्क्रीन पर पेंशन/अनुदान योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र वाला एक पेज खुल जाएगा|
- इसमें सबसे पहले आपको योजना चुने का विकल्प दिखाई देगा| इसमें आपको दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (0-18 आयु वर्ग के लिए) को सेलेक्ट करना होगा|
- इसके नीचे आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु इत्यादि) भरना होगा|

- उसके नीचे आपको दिव्यांगता का विवरण (दिव्यांगता टाइप, दिव्यांगता प्रतिशत इत्यादि) भरना होगा|
- अब इसके नीचे आपको आवेदक का पता (जिला, तहसील, गांव, ब्लॉक, थाना इत्यादि) भरना होगा|

- इसके नीचे आपको आवेदक का खाता विवरण (खाता नंबर, शाखा इत्यादि) भरना होगा|
- उसके नीचे आपको आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण (आवेदक के माता-पिता का व्यवसाय, आवेदक के परिवार की मासिक आय इत्यादि)भरना होगा|
- इसके बाद अपना भरा हुआ फॉर्म अच्छे से चेक करें| अगर सारी जानकारी सही हो तो घोषणा के ऊपर दिख रहे हो बॉक्स में टिक लगाए|
- उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरे तथा नीचे दिए गए सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें|
- इस प्रकार आप आप दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Uttarakhand Divyang Bharan Poshan Anudan Yojana 2025 FAQ
योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?
दिव्यांग भरण पोषण योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे कम आयु वाले बच्चों को मिलेगा|
योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि मिलेगी?
इस योजना के तहत विकलांग बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को 700 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी|
विकलांगता दर कितने प्रतिशत होनी चाहिए?
योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता दर 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|