यूपी विवाह अनुदान योजना: 20,000 रुपए की सहायता राशि, ऐसे करें आवेदन


यूपी विवाह अनुदान योजना: उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विवाह अनुदान योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान करना है जिससे कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके|

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उत्तर प्रदेश अनुदान योजना में अन्य पिछड़े वर्गों के असहाय, गरीब और बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपए प्रति विवाह की अनुदान राशि प्रदान की जाती है|

UP Vivah Anudan Yojana Highlights

Article NameUP Vivah Anudan Yojana 2026
Sarkari Yojana NameVivah Anudan Yojana
ModeOnline
Year2026
Official Websitehttps://shadianudan.upsdc.gov.in/
Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana 2026 Overview

UP Shadi Anudan Yojana Eligibility (पात्रता)

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है इसके द्वारा आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ अन्य पिछले वर्गों (पिछले वर्गों के अल्पसंख्यकों को छोड़कर) के गरीब नागरिकों की बेटियों को दिया जाएगा|
  • योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की कम से कम उम्र 18 वर्ष और लड़के की कम से कम उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56,460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 46,080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय तहसील द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की क्रम संख्या दर्ज करनी होगी|
  • इस योजना के माध्यम से पति या विधवा आवेदक की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को प्राथमिकता प्रदान की जाती है और उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है|
  • योजना के माध्यम से एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस अनुदान योजना का लाभ मिल सकता है|

यूपी विवाह अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
  • आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
  • जाति प्रमाण पत्र|
  • विवाह का निमंत्रण कार्ड (जिसमें विवाह की तिथि दिख रही हो)
  • विधवा/ पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र के मामले में दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज| 

Vivah Anudan Yojana Apply Online

यूपी विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के आधिकारिक पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा|
Vivah Anudan Yojana Apply Online
Vivah Anudan Yojana Apply Online
  • अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा इसमें आपको आवेदन करें वाले बटन पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|
UP Vivah Anudan Yojana Online Registration
UP Vivah Anudan Yojana Online Registration
  • आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण का एक फॉर्म खुलेगा| इसमें सबसे पहले आपको जाति समूह/वर्ग का चयन करना होगा|
  • इसके बाद नीचे आपको आवेदक की आधार संख्या दर्ज करनी होगी| उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें|
  • उसके बाद आपको आधार प्रमाणीकरण हेतु ओटीपी भेजें पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा| वह आपको स्क्रीन पर दर्ज करना होगा|
  • उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा| फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे|
  • इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

UP Vivah Anudan Yojana 2026 FAQ

  1. UP Vivah Anudan Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है|

  2. यूपी विवाह अनुदान योजना के द्वारा कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹20000 प्रति विवाह की अनुदान राशि प्रदान की जाती है|

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