Vivah Protsahan Puraskar Yojana: 15,000 से 35,000 रुपए तक की सहायता राशि, करें ऑनलाइन आवेदन


Vivah Protsahan Puraskar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत दिव्यांगजन को विवाह करने पर पुरस्कार दिया जाता है| यह योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है| इसका लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही ले सकते हैं|

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यूपी विकलांग विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं| इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपए से लेकर 35 हजार रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इसलिए के माध्यम से इस योजना के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें की जानकारी देने जा रहे हैं| इसके लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक देखें| 

Divyang Vivah Yojana UP Highlights

Article NameVivah Protsahan Puraskar Yojana 2025
Sarkari Yojana NameDivyang Vivah Yojana
Year2025
Application ModeOnline
Official Websitehttps://divyangjan.upsdc.gov.in/
UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 Overview

UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana Eligibility (पात्रता)

  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक होनी चाहिए|
  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक होनी चाहिए|
  • वर या वधू दोनों में से कोई एक विकलांग होना चाहिए या फिर दोनों विकलांग होने चाहिए|
  • दिव्यांगता न्यूनतम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • वर या वधू दोनों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
  • दंपति कम से कम 5 वर्ष से भारत का नागरिक, उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या उसका अधिवास होना चाहिए|
  • शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए|
  • दंपति के किसी भी सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए|

यूपी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र|
  • स्थाई पता प्रमाण पत्र|
  • दोनों का जॉइंट फोटोग्राफ|
  • विकलांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र|
  • जॉइंट अकाउंट होना चाहिए|
  • विवाह प्रमाण पत्र| 

Divyang Vivah Yojana UP Amount (सहायता राशि)

  • यदि पुरुष दिव्यांग है तो उस मामले में 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
  • अगर लड़की विकलांग है तो उसे मामले में 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
  • यदि वर और बधू दोनों ही विकलांग है तो उसे मामले में 35,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|

Vivah Protsahan Puraskar Yojana Online Registration | Divyang Vivah Yojana Apply Online

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा|
Vivah Protsahan Puraskar Yojana Online Registration
Vivah Protsahan Puraskar Yojana Online Registration
Divyang Vivah Yojana Apply Online
Divyang Vivah Yojana Apply Online
  • उसके बाद आपके पास दिव्यांगजन को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा|
  • अब आपको सबसे पहले अपने जनपद का चयन करना होगा| इसके बाद आपको दम्पति की दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत भरना होगा|
  • अगर वर विकलांग है तो आप वर का चयन कर सकते हैं, यदि वधू विकलांग है तो आप वधू चुन सकते हैं और अगर दोनों में विकलांग है तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं|
  • इसके नीचे जाने पर आपको दंपति का नाम भरना होगा|
UP Divyang Vivah Yojana Online Registration
UP Divyang Vivah Yojana Online Registration
  • उसके नीचे आपको दंपति का वर्तमान पता भरना होगा|
  • अब इसके नीचे आपको विवाह की तिथि, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नंबर भरना होगा|
  • इसके बाद Choose File पर जाकर अपना विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें|
  • उसके बाद स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड करें और नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करते हैं|
  • इस प्रकार आप दिव्यांग विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

जरूरी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक हार्ड-कॉपी अपने जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिवस के अंदर जमा करवाना जरूरी है|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

UP Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2025 FAQ

  1. यूपी दिव्यांग विवाह योजना के लिए दिव्यांगता प्रतिशत कितनी होनी चाहिए?

    योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|

  2. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना क्या है?

    इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के बाद सहायता राशि दी जाती है| अगर पुरुष विकलांग है तो 15,000, लड़की विकलांग है तो 20,000 रुपए और दंपत्ति दोनों ही विकलांग है तो 35,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है|

  3. यूपी दिव्यांग विवाह योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि मिलेगी?

    यदि पुरुष विकलांग है तो 15 हजार रुपए, लड़की विकलांग है तो 20 हजार रुपए और यदि पति पत्नी दोनों ही विकलांग है तो 35 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|

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