Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 शुरू की गई है| राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर नवविवाहित जोड़े को 51 हजार रुपए की सहायता प्रदान करवाई जाएगी| पहले यह सहायता राशि इन 35 हजार रुपए थी|
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 जनवरी 2019 को यह सहायता राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है| नवविवाहित जोड़ों को उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना (Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana) के तहत उपहार के रूप में एक नया मोबाइल फोन तथा अन्य घरेलू वस्तुएं भी प्रदान करवाई जाएंगी|
उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन (Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana Registration) के बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं| यूपी सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana) द्वारा 9 फरवरी 2019 को पूरे राज्य में लगभग 10,000 जोड़ियों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है|
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2026 Highlights
| Article Name | UP Samuhik Vivah Yojana 2026 |
| Scheme Name | Samuhik Vivah Yojana |
| Year | 2026 |
| Mode | Online |
| Official Website | https://cmsvy.upsdc.gov.in/ |
यूपी सामूहिक विवाह योजना 2026 की पात्रता?
सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसे देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :-

- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही ले सकते हैं|
- तलाकशुदा तथा विधवा सभी जोड़ो को इस योजना का लाभ मिलेगा|
- परंतु वह गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के सदस्य हो|
- आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए|
- कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए|
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होना अनिवार्य है|
- एक बार कि केवल 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा|
- यह योजना अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) हेतु है|
- कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा|
यूपी सामूहिक विवाह योजना 2026 | UP Samuhik Vivah Yojana 2026 (जरूरी दस्तावेज) ?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने और आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए| जरूरी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है जो की आवेदन के समय आपके काम आ सकते हैं :-
- जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- पहचान पत्र|
- आधार कार्ड|
- आयु प्रमाण पत्र|
- बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूरा विवरण हो|
- शादी का कार्ड|
- जन्म प्रमाण पत्र|
- वर तथा वधू की पासपोर्ट साइज फोटो|
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन (Registration)?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा|
- इसके बाद आपको सामूहिक विवाह योजना का नया पंजीकरण करने के लिए आपको आवेदन करें पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाई भी गया है

- इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक करें पर क्लिक करना होगा|

- उसके बाद आपके पास सामूहिक विवाह योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा|
- फॉर्म में आपको बर पक्ष का विवरण और बधू पक्ष का विवरण दर्ज करना होगा|
- सारी जानकारी मिलने के बाद नीचे दिए गए Verify बटन पर क्लिक करें|
- आपके पास उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म खुल जाएगा|
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे तथा सबमिट/Save बटन पर क्लिक करें|
Download PDF :- योजना संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं| PDF डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें|
अन्य किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जा सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
UP Samuhik Vivah Yojana 2026 FAQ
-
यूपी सामूहिक विवाह योजना जरूरी दस्तावेज?
जाति प्रमाण पत्र|
पहचान पत्र|
आयु प्रमाण पत्र|
जन्म प्रमाण पत्र|
वर तथा वधू की पासपोर्ट साइज फोटो| -
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 की पात्रता?
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही ले सकते हैं|
तलाकशुदा तथा विधवा सभी जोड़ो को इस योजना का लाभ मिलेगा|
कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए|
सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होना अनिवार्य है|
एक बार कि केवल 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा|
कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
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Mintu kumar
sr vivah krna chahta hu kripya margdarshan karein
Kya aap shadi k liye ladki bhi dhundkar dete h
Sir nahi aya
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LAXMAN KUMAR SHADI KARNA CHITA ESMA KYA CHIYA
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