Freedom Fighters & Family Pension Yojana: 25,000 रुपए की मासिक पेंशन


Freedom Fighters & Family Pension Yojana: राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं के लिए मासिक पारिवारिक पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के सम्मान में मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है|

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उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹25000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे कि आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तभेजो की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|

Freedom Fighters & Family Pension Yojana Uttarakhand Highlights

Article NameUttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026
Sarkari Yojana NameFreedom Fighters & Family Pension Yojana
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://uk.gov.in/
UK Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 Overview

Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana Eligibility (पात्रता)

उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • योजना का लाभ देने के लिए आवेदक या तो स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए या स्वतंत्रता सेनानी की विधवा होनी चाहिए|

उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • जरूरी दस्तावेजों का विवरण आप उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार अनुदान और स्वतंत्रता पेंशन नियम 1975 (जैसा कि उत्तराखंड राज्य में लागू हो) के पेज नंबर 13 से 17 पर देख सकते हैं|

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UK Freedom Fighters & Family Pension Yojana Apply

उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है इसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी या उनकी विधवाओं को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा| फॉर्म को भरने के बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करवा दें|
  • उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी|
  • इसके बाद वह रिपोर्ट माननीय विभागीय मंत्री/ माननीय मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी|
  • उसके बाद सरकारी स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद आपकी पेंशन स्वीकृत की जाती है|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana 2026 FAQ

  1. Uttarakhand Freedom Fighters & Family Pension Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

  2. उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी और परिवार पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की पेंशन मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹25000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

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