Viklang Pension Yojana Punjab: पंजाब राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई है क्योंकि विकलांग नागरिकों के पास अधिकतम आय का कोई स्रोत नहीं होता है| जिसके कारण वह अपने रोजमर्रा की जरूरत का ध्यान नहीं रख पाते हैं|
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को पेंशन राशि प्रदान की जाती है| जिससे वह अपनी दैनिक जरूरत को पूरा कर सकें| राज्य सरकार के द्वारा पंजाब में रह रहे 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग लाभार्थियों को ₹1500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
Punjab Viklang Pension Yojana Highlights
| Article Name | Viklang Pension Yojana Punjab 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Viklang Pension Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://connect.punjab.gov.in/ |
Viklang Pension Yojana Punjab Eligibility (पात्रता)
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदक विकलांग नागरिक होना चाहिए तथा वह कम से कम 50% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- जो नागरिक मानसिक रूप से विकलांग हैं वह अपनी विशिष्ट विकलांगता की परवाह किए बिना भी पात्र हैं|
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- माता-पिता या फिर अभिभावक का पहचान प्रमाण पत्र|
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड इत्यादि)
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- आत्म घोषणा पत्र|
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र|
- जन्मतिथि के लिए विकलांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र (जैसे, दसवीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि)
Viklang Pension Yojana Punjab Apply
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है जिसके माध्यम से आप आसानी से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको Punjab Viklang Pension Yojana Application Form Pdf डाउनलोड करनी होगी|
- इसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा|
- उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा| फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करवाते हैं|
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी तथा अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
- उसके बाद आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Viklang Pension Yojana Punjab 2025 FAQ
Punjab Divyang Pension Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पंजाब राज्य में रह रहे 50% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है|
पंजाब विकलांग पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|