Funeral Assistance Scheme: 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता, ऐसे मिलेगा लाभ


Funeral Assistance Scheme: केंद्र शासित प्रदेश की असंगठित श्रमिक कल्याण सोसाइटी द्वारा अंतिम संस्कार सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए मृतक असंगठित श्रमिक के नामांकित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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पांडिचेरी अंतिम संस्कार सहायता योजना के माध्यम से 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| यह सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है| इस योजना के आवेदन ऑफ़लाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं|

Funeral Assistance Scheme Puducherry Highlights

Article NamePuducherry Funeral Assistance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameFuneral Assistance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://labour.py.gov.in/
Funeral Assistance Scheme 2026 Overview

Puducherry Funeral Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)

अंतिम संस्कार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मृतक का नामांकित व्यक्ति होना चाहिए|
  • मृतक अपने जीवन काल में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा यदि मृतक अपने जीवन जीवन काल में असंगठित श्रमिक होगा जैसे टैक्सी या ऑटो चालक, दुकानों और खान-पान प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक, हेयर ड्रेसर, दर्जी, साइकिल रिक्शा चालक, मोची, धोबी, सुनार, लोहार, पीतल के बर्तन बनाने वाले, मूर्तिकार, लोडिंग और अनलोडिंग वाले श्रमिक, पेड़ पर चढ़ने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बैलगाड़ी चालक, छप्पर बनाने वाले, रसोईया, फेरीवाले, समाचार पत्र विक्रेता, ईंट और टाइल निर्माण में लगे श्रमिक, घरेलू श्रमिक, ऑटोमोबाइल कार्यशाला श्रमिक इत्यादि शामिल हैं|
  • योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर मृतक अपने जीवन काल में पांडिचेरी असंगठित श्रमिक कल्याण सोसाइटी में नामांकित होगा|
  • मृतक की आयु उसके जीवन काल में 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • इसके साथ ही मृतक को अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 100 रुपए की वार्षिक सदस्यता लेनी चाहिए थी|
  • उसके साथ ही मृतक को अपने जीवन काल में ₹25 का पंजीकरण शुल्क देना चाहिए था|

पांडिचेरी अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • निवास/ आवासीय प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • जन्म प्रमाण पत्र|
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • अंतिम सदस्यता का बिल|
  • पंजीकरण का प्रमाण/ सोसाइटी का आईडी कार्ड|
  • आधार कार्ड की कॉपी|
  • राशन कार्ड की कॉपी|
  • मृत्यु का प्रमाण पत्र|
  • नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड|
  • दफन अनुमति पत्र|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नामांकित व्यक्ति का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज

Funeral Assistance Scheme Apply Process

पांडिचेरी अंतिम संस्कार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पुडुचेरी असंगठित श्रमिक कल्याण सोसाइटी, संख्या 1, पुडुचेरी के कार्यालय जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Puducherry Funeral Assistance Scheme 2026 FAQ

  1. Puducherry Funeral Assistance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए मृतक असंगठित श्रमिक के नामांकित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. पांडिचेरी अंतिम संस्कार सहायता योजना में कितने रुपए की सहायता मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹7,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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