Medical Assistance Scheme: सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से दुर्घटना या बीमारी के कारण 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है|
अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा सहायता योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Medical Assistance Scheme Arunachal Pradesh Highlights
| Article Name | Arunachal Pradesh Medical Assistance Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Medical Assistance Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://tawang.nic.in/ |
Medical Assistance Scheme Benefits (लाभ)
- इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पांच दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर ₹2,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- इसके साथ ही बाकी के दिनों के लिए ₹100 प्रतिदिन की सहायता प्रदान की जाती है|
- अगर विकलांगता दुर्घटना के कारण हुई है तो अधिकतम ₹15,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- इसके साथ ही विकलांगता की प्रतिशत के आधार पर अधिकतम ₹25,000 का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है|
Arunachal Pradesh Medical Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा सहायता योजना का लाभ देने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है जिसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ आवेदक को तभी दिया जाएगा अगर वह भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत होगा|
- आवेदक श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए|
- जिस समय आवेदक आवेदन कर रहा होगा उस समय आवेदक की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए|
- आवेदक या तो किसी बीमारी से ग्रस्त होना चाहिए या फिर किसी दुर्घटना के कारण वह अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या फिर उसके आवास पर प्लास्टर लगाया होना चाहिए|
अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए (जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड इत्यादि)
- बोर्ड का पंजीकरण कार्ड/ सदस्यता कार्ड की मूल कॉपी|
- आवेदन पत्र की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- पता प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Medical Assistance Scheme Apply Process
अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप दी गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित जिले केपंजीकरण अधिकारियों, एपीबी या ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी से संपर्क करना होगा|
- आप संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी तथा सफल सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ दिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Arunachal Pradesh Medical Assistance Scheme 2026 FAQ
Arunachal Pradesh Medical Assistance Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा दुर्घटना या बीमारी के कारण 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है|