Death Benefit Scheme: 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता


Death Benefit Scheme: सरकार के श्रम और रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा मृत्यु लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के नामित/ आश्रित को वित्तीय सहायता प्रदान करना है| इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|

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गोवा मृत्यु लाभ योजना के माध्यम से अगर मृत्यु प्राकृतिक करण से हुई है तो ₹30,000 की वित्तीय सहायता तथा अगर मृत्यु रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

Death Benefit Scheme Goa Highlights

Article NameGoa Death Benefit Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDeath Benefit Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://labour.goa.gov.in/
Death Benefit Scheme 2026 Overview

Goa Death Benefit Scheme Eligibility (पात्रता)

गोवा मृत्यु लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा अगर मृत्यु की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होगी|
  • मृतक एक श्रमिक होना चाहिए|
  • इसके साथ ही मृत ने पंजीकृत कर्मचारियों के रूप में 90 दिन की सेवा पूरी की हो|
  • मृतक गोवा बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए|
  • आवेदक मृतक का नामांकित/ आश्रित होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर श्रमिक की मृत्यु या तो प्राकृतिक कारण से हुई होगी या फिर रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण हुई होगी|
  • अपंजीकृत श्रमिकों का नामित/ आश्रित को क्षेत्र के बिल्डर या निरीक्षक से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि मृतक एक भवन निर्माण श्रमिक था|

गोवा मृत्यु लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास श्रमिक पंजीकरण कार्ड/ नंबर होना चाहिए|
  • श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण पत्र|
  • बोर्ड के पास प्रथम और अंतिम सदस्यता के भुगतान की प्राप्ति|
  • सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी किया गया मृत्यु का कारण बताने वाला प्रमाण पत्र|
  • मृत कर्मचारी और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाला दस्तावेज|
  • अपंजीकृत श्रमिकों के नामित/ आश्रित के मामले में, क्षेत्र के बिल्डर या निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Death Benefit Scheme Apply Process

गोवा मृत्यु लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गोवा श्रम एवं रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://labour.goa.gov.in/ पर जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा|
  • आप Goa Death Benefit Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं
  • आवेदक आयुक्त कार्यालय, श्रम एवं रोजगार, द्वितीय तल, श्रम शक्ति भवन, पट्टो प्लाजा, पणजी – गोवा में जाकर संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं|
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र श्रम एवं रोजगार आयुक्त कार्यालय में संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Goa Death Benefit Scheme 2026 FAQ

  1. Goa Death Benefit Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा मृतक कर्मचारियों के नामित/ आश्रित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. गोवा मृत्यु लाभ योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है?

    इस योजना के माध्यम से अगर मृत्यु प्राकृतिक करण से हुई है तो ₹30,000 की वित्तीय सहायता तथा अगर मृत्यु रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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