CM Paryatan Vikas Yojana: राज्य सरकार द्वारा अधिक पर्यटक को आकर्षित करने के लिए तथा पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से होमस्टे के लिए विकास सहायता, पेस्ट्री और खाद्य न्यायालयों के लिए विकास सहायता तथा उपकरणों की खरीद में वित्तीय सहायता द्वारा साहसिक खेलों का विकास किया जाएगा|
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के माध्यम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे स्थानीय लोगों की आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा| इस योजना के द्वारा पेस्ट्री की दुकान आदि खोलने के लिए 5 लाख तक की प्रत्यक्ष ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है|
CM Paryatan Vikas Yojana Arunachal Pradesh Highlights
| Article Name | Arunachal Pradesh CM Paryatan Vikas Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | CM Paryatan Vikas Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://arunachaltourism.com/ |
| Scheme Notification | CM Paryatan Vikas Yojana Notification |
| Guidelines | CM Paryatan Vikas Yojana Guideline |
Arunachal Pradesh CM Paryatan Vikas Yojana Eligibility (पात्रता)
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है जिससे आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ अरुणाचल प्रदेश राज्य का कोई भी निवासी उठा सकता है|
- होमस्टे वाले लाभार्थियों को पर्यटन विभाग में पंजीकृत होना चाहिए|
- अगर कोई पर्यटन विभाग से प्रशिक्षित होमस्टे ऑपरेटर है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी|
- टैक्सी सेवा संचालकों और पेस्ट्री की दुकानों, खाद्य न्यायालयों के लाभार्थियों को पर्यटन विभाग में टूर संचालक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए|
अरुणाचल प्रदेश पर्यटन विकास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए (जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि)
- पर्यटन विभाग से पंजीकरण का प्रमाण पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- टैक्सी सेवा ऑपरेटर, पेस्ट्री और फूड कोर्ट के लिए पर्यटन विभाग के साथ टूर ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र|
- अगर हो तो पर्यटन विभाग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
CM Paryatan Vikas Yojana Apply
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिला पर्यटन कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा| आवेदन पत्र भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है तथा आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Arunachal Pradesh CM Paryatan Vikas Yojana 2026 FAQ
Arunachal Pradesh CM Paryatan Vikas Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा होमस्टे के लिए विकास सहायता, पेस्ट्री और खाद्य न्यायालयों के लिए विकास सहायता तथा उपकरणों की खरीद में वित्तीय सहायता द्वारा साहसिक खेलों का विकास किया जाएगा|
अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना में कितने रुपए का लोन मिलेगा?
इस योजना के माध्यम से पेस्ट्री की दुकान आदि खोलने के लिए 5 लाख तक की प्रत्यक्ष ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है|