Social Security Pension Scheme: राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल और विकलांग व्यक्तियों तथा बोना व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है| यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Social Security Pension Scheme Chhattisgarh Highlights
| Article Name | Chhattisgarh Social Security Pension Scheme 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Social Security Pension Scheme |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://sw.cg.nic.in/ |
CG Social Security Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक विकलांग या फिर बोना व्यक्ति होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ 6 से लेकर 17 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चे (CWD) उठा सकते हैं|
- 6 से 14 वर्ष की आयु (CWD) के स्कूल जाने वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग नागरिक भी उठा सकते हैं| परंतु उनकी विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
- योजना का लाभ आवेदक को तभी मिलेगा यदि आवेदक किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभन हीं उठा रहा होगा|
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों में से होना चाहिए तथा वह गरीबी रेखा से नीचे आने वाली परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए|
छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)
- विकलांगता प्रमाण पत्र|
- स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- अगर अभी तक बोना है तो डॉक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चों को संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल या फिर मुख्य शिक्षक द्वारा छात्र होने के संबंध में प्रमाण पत्र लेना होगा|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Social Security Pension Scheme Apply
छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप आसानी से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की आवेदन को ग्राम पंचायत के दफ्तर जाना होगा और वहां से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी|
- शहरी क्षेत्र के आवेदन को संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के दफ्तर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक भरें तथा फिर उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- आवेदन पत्र भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा करवा दें|
- उसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि आप इस योजना का लाभ देने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा|
Chhattisgarh Social Security Pension Scheme 2025 FAQ
छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?
इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल और विकलांग व्यक्तियों तथा बोने नागरिकों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
Social Security Pension Scheme Amount?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|