Inter Caste Marriage Scheme: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर जाति विवाह योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने की एक पहल करना है|
एचपी अंतर जाती विवाह योजना के माध्यम से यदि दूल्हा और दुल्हन की जाती अलग-अलग है तो उन दंपति जोड़ों को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी| राज्य सरकार द्वारा इस योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि जातिगत बाधाओं को तोड़ा जा सके|
हिमाचल प्रदेश अंतर जाती विवाह योजना का लाभ पात्र लाभार्थी उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Inter Caste Marriage Scheme HP Highlights
| Article Name | HP Inter Caste Marriage Scheme 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Inter Caste Marriage Scheme |
| Year | 2025 |
| Application Form | Inter Caste Marriage Application Form |
| Scheme Guidelines | Inter Caste Marriage Scheme Guidelines |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | http://esomsa.hp.gov.in/ |
Inter Caste Marriage Money HP (सहायता राशि)
- इस योजना के माध्यम पात्र दंपतियों को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
- सहायता राशि दो किस्तों में दी जाएगी| विवाह पंजीकरण के समय 50,000 रुपए तथा विवाह की अधिसूचना के अनुसार एक निश्चित राशि जारी की जाएगी|
- इस राशि का उपयोग घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा इत्यादि कामों के लिए किया जा सकता है|
HP Inter Caste Marriage Scheme Eligibility (पात्रता)
एचपी अंतर-जाती विवाह योजना का लाभ देने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसके द्वारा आप यह चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :-
- योजना का लाभ लेने के लिए दूल्हा या फिर दुल्हन में से कोई एक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- दूल्हा और दुल्हन दोनों अलग-अलग जातियों से होने चाहिए|
- इस योजना का लाभ दंपति को तभी मिलेगा अगर उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होगा|
- दूल्हा और दुल्हन दोनों की कुल मिलाकर आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
हिमाचल प्रदेश अंतर जाती विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- दंपति का बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- दंपति की जाति का प्रमाण पत्र|
- विवाह प्रमाण पत्र|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Inter Caste Marriage Scheme Apply
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले दंपति को अपने विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत पंजीकृत करना होगा|
- विवाह पंजीकरण पूरा होने के बाद दंपति को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा| आप आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय से प्राप्त सकते हैं|
- आप Inter Caste Marriage Scheme Application Form Download सीधे यहां से भी कर सकते हैं|
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़कर आपको अपना आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करवाना होगा|
- इसके बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो योजना के अंतर्गत दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
HP Inter Caste Marriage Scheme 2025 FAQ
हिमाचल प्रदेश अंतर जाती विवाह योजना क्या है?
अगर दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग जाति से है तो इस योजना के माध्यम से उन दंपति जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
एचपी अंतर जाती विवाह योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है?
इस योजना के द्वारा 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|