Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana: राज्य सरकार द्वारा सामाजिक मुद्दों से निपटने और शादियों के लिए अधिक किफायती दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के प्रयास से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह समारोह को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है|
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शादियों से जुड़े अत्यधिक खर्च को कम करना और दहेज जैसी हानिकारक सामाजिक प्रथाओं को रोकना है| इस योजना के माध्यम से राज्य में रह रहे पात्र दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana Rajasthan Highlights
| Article Name | Rajasthan Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana |
| State | Rajasthan |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana Benefits (लाभ)
- इस योजना के माध्यम से ₹25000 की सहायता प्रदान की जाती है|
- इसमें दुल्हन को ₹21000 की राशि प्रदान की जाती है|
- इसके साथ ही विवाह आयोजक को ₹4000 की राशि आईएफएमएस के माध्यम से प्रदान की जाती है|
- इस तरह कुल मिलाकर 25000 रुपए की राशि दी जाती है|
RJ Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana Eligibility (पात्रता)
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दूल्हा/ दुल्हन राजस्थान के मूल रूप से निवासी होने चाहिए|
- दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- दूल्हा और दुल्हन दोनों और अविवाहित होने चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह नियमों के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए|
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- दूल्हा और दुल्हन के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- अगर आधार कार्ड नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए|
- दूल्हा और दुल्हन का जॉइंट फोटोग्राफ|
- दुल्हन और दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र|
- नव विवाहित लड़की की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी|
- विवाह प्रमाण पत्र|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana Apply
राजस्थान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कहां और कैसे आवेदन करना है :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पात्र संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, विवाह का पंजीकरण होने के बाद, अनुदान राशि के भुगतान के लिए संस्था द्वारा जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाती है|
- विवाह संपन्न होने के बाद आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि संपन्न विवाह में शामिल दंपतियों की प्रमाणित लिस्ट, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों सत्यापित कॉपी, आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी|
- यह सारे दस्तावेज आपको संबंधित जिले के महिला सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करवाने होंगे|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Rajasthan Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana 2026 FAQ
Rajasthan Mukhyamantri Samuhik Vivah Anudan Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा सामूहिक विवाह के दौरान अनुदान राशि प्रदान की जाती है|
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत कितने रुपए की राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹25000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है| जिसमें दुल्हन को 21,000 रुपए दिया जाते हैं तथा ₹4000 विवाह आयोजक को दिए जाते हैं|