Nirman Shramik Auzaar Toolkit Sahayata Yojana: राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए औजार टूल किट सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके काम के लिए आवश्यक और उपकरण खरीदने के लिए राज्य सरकार सहायता राशि प्रदान करती है|
राजस्थान श्रमिक टूल किट योजना के माध्यम से उधर खरीदने के लिए उपकरण या टूल किट की वास्तविक कीमत या फिर ₹2000 की सहायता राशि दी जाती है| इनमें से जो भी कम हो वह राशि निर्माण श्रमिक को दी जाएगी| इस सहायता राशि से श्रमिक अपने औजार खरीद सकते हैं|
श्रमिक टूलकिट योजना का लाभ लेकर श्रमिक अपने आवश्यक औजार और उपकरण खरीद सकते हैं| उन्हें खरीदने के लिए उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप आसानी से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन कैसे करें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
Shramik Toolkit Yojana Rajasthan Highlights
Article Name | Rajasthan Nirman Shramik Auzaar Toolkit Sahayata Yojana |
Sarkari Yojana Name | Shramik Toolkit Yojana |
Year | 2025 |
Application Mode | Online |
Official Website | https://sso.rajasthan.gov.in/ |
Nirman Shramik Auzaar Toolkit Sahayata Yojana Eligibility (पात्रता)
राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी पात्रता होनी चाहिए| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है| जिसकी मदद से आप आसानी से देख सकते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं :-
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल रूप से निवासी होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 3 साल के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
- योजना के तहत दी जाने वाली राशि किसी के कार्य या व्यवसाय से संबंधित उपकरण या टूल किट खरीदने पर ही दी जाएगी|
- औजारों/ टूल कीटों की खरीद निर्माण श्रमिक के द्वारा खुद की जानी चाहिए तथा आवेदन करते समय उसका बिल साथ में लगाना आवश्यक है|
- योजना के तहत उपकरण टूल किट खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि उसकी वास्तविक कीमत या अधिकतम ₹2000 होगी| इनमें से जो भी कम होगा वह श्रमिक को दिया जाएगा|
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राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
श्रमिक टूल किट योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए| वह जरूरी दस्तावेज आपके आवेदन करने के लिए काम आएंगे| जिनकी जानकारी नीचे दी गई है :-
- लाभ लेने वाले श्रमिक के पंजीकरण पहचान पत्र की कॉपी|
- आवेदक के बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी|
- भामाशाह कार्ड की कॉपी|
- उपकरण/ टूल किट के बिल की कॉपी|
Rajasthan Shramik Toolkit Yojana Apply Online
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन के आधिकारिक पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा|

- अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा| इसमें आपको Register Here पर क्लिक करना होगा|
- अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप Login to RajSSO पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं|

- इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद आपको Citizen/ Udhyog को सेलेक्ट करके Jan Aadhaar या Google के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करनी होगी|
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी लॉगिन डिटेल डालकर लॉगिन करें|

- इसके बाद आपको Labour Department Management System (LDMS) जैसा की चित्र में दिखाया गया है|

- अगर आप लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पहले से ही रजिस्टर्ड है तो Yes करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड भर के Submit बटन पर क्लिक करें|
- इसके बाद LDMS के साइड मेनू में कल्याण योजनाएं पर क्लिक करें और फिर BOCW कल्याण बोर्ड चुने|
- उसके बाद योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें|
- अब आपकी स्क्रीन पर श्रमिक कार्ड से जुड़ी सभी योजनाओं की सूची आ जाएगी| इसमें Nirman Shramik Auzaar Toolkit Sahayata Yojana के नाम पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा| फार्म में मांगी गई सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Rajasthan Nirman Shramik Auzaar Toolkit Sahayata Yojana 2025 FAQ
टूल किट खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाएगी?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹2000 की राशि या उपकरण टूल किट की वास्तविक कीमत दोनों में से जो भी कम होगा वह राशि दी जाएगी|
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा| जो श्रमिक कम से कम 3 साल से पंजीकृत होंगे|