Vidhwa Vivah Uphar Yojana: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा विवाह उपहार योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन विधवा महिलाओं की सहायता करना है जो अपने पूर्व पति की मृत्यु के बाद फिर से नया जीवन शुरू करना चाहती हैं|
राजस्थान विधवा विवाह योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को विवाह की प्रक्रिया के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी| इस राशि का उपयोग विधवाओं के विवाह में किया जा सकता है| जिससे वह अपना नया घर बसा सके तथा अपनी जरूरतो को पूरा कर सकें|
विधवा विवाह उपहार योजना राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगी क्योंकि इस सहायता राशि से वह अपने नए घर में अपनी जरूरत को पूरी कर सकती है| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से विधवा विवाह योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन कैसे करें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Highlights
Article Name | Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana 2025 |
Sarkari Yojana Name | Vidhwa Vivah Uphar Yojana |
Type Of Article | Sarkari Yojana |
State | Rajasthan |
Mode | Offline |
Year | 2025 |
Official Website | https://sso.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Vidhwa Vivah Yojana Eligibility (पात्रता)
विधवा विवाह उपहार योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास योजना संबंधी पात्रता होनी चाहिए| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं :-
- आवेदक महिला को पुनर्विवाह से पहले पिछले तीन साल तक राजस्थान का निवासी होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ राज्य की विधवा महिलाओं को मिलेगा|
- योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला को विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की हकदार होनी चाहिए|
- आवेदन करने वाली विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- अगर आवेदक ने इस योजना से पहले पुनर्विवाह किया है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र नहीं होगी|
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
विधवा विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए| जरूरी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है :-
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी|
- पता प्रमाण पत्र की कॉपी|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें खाता नंबर और नाम दिख रहा हो)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- निवास प्रमाण पत्र|
- आय प्रमाण पत्र|
- परिवार के सदस्यों का विवरण|
- अगर लागू हो तो विधवा पेंशन योजना के दस्तावेज|
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र|
- जन आधार/ भामा कार्ड की कॉपी|
- पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी|
- आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल प्रमाण पत्र की कॉपी|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
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Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana Apply
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी के पास जाकर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा|
- आप विधवा विवाह योजना आवेदन पत्र डाउनलोड यहां से भी कर सकते हैं|
- डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 7 पर आपको आवेदन पत्र दिखाई देगा|
- इसके बाद अपने आगे अपने पत्र का प्रिंट आउट निकाल ले|
- अपना आवेदन पत्र ध्यान पूर्वक भरें और इस बात पर खास ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें और अपना आवेदन पत्रजिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी के पास जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी| अगर आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
- इसके बाद आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana 2025 FAQ
विधवा विवाह उपहार योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी?
इस योजना के माध्यम से 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|
राजस्थान 51 हजार रुपए वाली योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है|
विधवा विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?
इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की विधवा महिलाओं को मिलेगा|