Journalists/ Photojournalist Pension Scheme: सरकार की सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग द्वारा पत्रकार/ फोटो पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों/ फोटो पत्रकारों को पेंशन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
त्रिपुरा पत्रकार पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से पत्रकार पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Journalists/ Photojournalist Pension Scheme Tripura Highlights
| Article Name | Tripura Journalists/ Photojournalist Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Journalists/ Photojournalist Pension Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://ica.tripura.gov.in/ |
Tripura Journalists/ Photojournalist Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
त्रिपुरा पत्रकार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त पत्रकार/ फोटो पत्रकार की नौकरी से सेवा निवृत हुआ होना चाहिए|
- आवेदक ने कम से कम त्रिपुरा में 10 साल की सेवा दी हो|
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी दिया जाएगा यदि आवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि के अलावा अन्य किसी भी स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही होगी|
- पत्रकार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
त्रिपुरा पत्रकार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग त्रिपुरा द्वारा जारी किया गया प्रेस प्रत्यायन कार्ड होना चाहिए|
- पासपोर्ट की कॉपी|
- स्कूल अंतिम परीक्षा या माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष सार्वजनिक परीक्षा का प्रवेश कार्ड|
- नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पूर्वक आवेदन की जन्मतिथि बताते हुए मूल शपथ प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Journalists/ Photojournalist Pension Scheme Apply
त्रिपुरा पत्रकार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिससे आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पत्रकार पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा|
- आप Journalists/ Photojournalist Pension Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंटआउट निकालना होगा|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपनी आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्रत्रिपुरा सरकार की सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के निदेशक के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Tripura Journalists/ Photojournalist Pension Scheme 2026 FAQ
Tripura Journalists/ Photojournalist Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों/ फोटो पत्रकारों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
त्रिपुरा पत्रकार पेंशन योजना के माध्यम से कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|