Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa: 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन, ऐसे उठाएं लाभ


Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa: राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता प्रकल्प योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
त्रिपुरा मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता प्रकल्प योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2000 की पेंशन प्रदान की जाती है| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|

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Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Tripura Highlights

Article NameTripura Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa 2025
Sarkari Yojana NameMukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa
Year2025
Application ModeOffline
Official Websitehttps://socialwelfare.tripura.gov.in/
Tripura Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa 2025-26 Overview

Tripura Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Eligibility (पात्रता)

योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसके द्वारा आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :- 

  • आवेदक त्रिपुरा राज्य का निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
  • ग्रेहा सहायिका को छोड़कर बाकी सभी आवेदको की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए ग्रेहा सहायिका (महिला घरेलू कामगार) के मामले में आवेदक की आयु 23 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • अगर परिवार में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो उन बच्चों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकित होना चाहिए|
  • सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है|
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या फिर लाभार्थी के परिवार की किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाती है या फिर लाभार्थी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो जाती है या फिर विधवा लाभार्थी का पुनर्विवाह हो जाता है तो इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी|

Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Necessary Documents (जरूरी दस्तावेज)

  • एसडीएम द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र|
  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल प्रमाण पत्र इत्यादि)
  • आधार कार्ड|
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड|
  • उप प्रभागीय प्रशासन द्वाराजारी किया गया त्रिपुरा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र|
  • ग्राम पंचायत/ ग्राम समिति/ नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया पेशेवर प्रमाण पत्र|
  • पंचायत सचिव/ वार्ड सचिव/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया गैर सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र|
  • अगर जरूरी हो तो उन्हें कोई दस्तावेज|
  • ध्यान रखें की चयन होने के बाद जीवन प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर माह में सीडीपीओ को प्रस्तुत करना होगा|

Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Apply

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी|
  • आप Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Application Form PDF सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरे और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपने भरे हुए आवेदन पत्र को चेक करें कि उसे भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • अब आपको अपना आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय में जमा करवाना होगा|
  • इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Tripura Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa 2025 FAQ

  1. Tripura Mukhyamantri Samajik Sahayata Prakalpa Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा त्रिपुरा राज्य में रह रहे असंगठित श्रमिकों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. त्रिपुरा मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता प्रकल्प योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से 2,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

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