UP Viklang Pension Yojana 2026: ऐसे करें उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई


UP Viklang Pension Yojana 2026: उत्तर प्रदेशसरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना 2026 (UP Disability Pension Yojana 2026) आरंभ की जा रही है| इस योजना के तहत विकलांग लोगों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|

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यूपी विकलांग पेंशन योजना 2026 (UP Viklang Pension Yojana 2026) के तहत विकलांग लोगों को 500 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान करवाई जाएगी| यह पेंशन न्यूनतम 40% विकलांगता वाले लोगों को प्रदान करवाई जाएगी तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी विकलांग लोगों को यह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2026 (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2026) केवल उन्हीं लोगों को प्रदान करवाई जाएगी जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट में आता है| वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

UP Disability Pension Yojana 2026 Highlights

Article NameUP Disability Pension Yojana 2026
Scheme NameUP Disability Pension Yojana
Year2026
ModeOnline
Official Websitehttps://sspy-up.gov.in/
UP Disability Pension Yojana Highlights

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2026 जरूरी दस्तावेजों की सूची

UP Sarkari Yojana 2026 :- सभी जरूरी दस्तावेज पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होने चाहिए|

  • जन्म तथा आयु प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
  • बैंक पासबुक अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
  • पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
  • आय प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
  • विकलांगता प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
  • पासपोर्ट साइज फोटो अधिकतम 20 kb तक होनी चाहिए|

इसमें विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता का प्रकार, विकलांगता की प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता की प्रतिशत (%) तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी भरना होगा|

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UP Viklang Pension Yojana 2026 Apply Online

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2026
  • आपके पास इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा|
  • आपको दिव्यांग पेंशन के नीचे दिए गए योजना के विषय में पर क्लिक करना होगा जैसा चित्र में दिखाया गया है|
UP Viklang Pension Yojana 2026
UP Viklang Pension Yojana 2026
  • डायरेक्ट जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं|
  • आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
UP Viklang Pension Yojana Registration
UP Viklang Pension Yojana Registration Online 2026
  • सीधा जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिककर सकते हैं|
  • आपके पास इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है|
  • फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें तथा स्क्रीन पर दर्शाया गया कैप्चा कोड (Captcha Code) भरकर सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करें||
  • अपने भरे हुए फॉर्म को देखने के लिए यहां पर क्लिक करें|
  • User Manual देखने के लिए यहां पर क्लिक करें
  • उम्मीदवारों को अपने आवेदन का प्रिंट आउट 1 माह के अंदर अंदर DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा करवाना होगा|

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2026 | UP Viklang Pension Yojana Eligibility 2026

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
  • जो नागरिक अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं|
  • वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे|
  • व्यक्ति की विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए|

अन्य किसी जानकारी तथा सहायता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जा सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

UP Viklang Pension Yojana 2026 FAQ

  1. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा|

  2. UP Viklang Pension Yojana Eligibility?

    आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
    आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
    जो नागरिक अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं|
    वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे|
    व्यक्ति की विकलांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए|

  3. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेजों की सूची?

    जन्म तथा आयु प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
    बैंक पासबुक अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
    पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
    आय प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
    विकलांगता प्रमाण पत्र अधिकतम 500 kb पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होना चाहिए|
    पासपोर्ट साइज फोटो अधिकतम 20 kb तक होनी चाहिए|

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