UP Vidhwa Pension Yojana 2024: सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य में रहने वाली विधवाओं के लिए एक योजना का निर्माण किया गया है| उस योजना का नाम यूपी विधवा पेंशन (UP Vidhwa Pension Yojana) है| यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के माध्यम उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं विधवा है उनको प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी|
इस योजना के अंतर्गत जो महिला गरीबी रेखा से नीचे आती है तथा जिनकी वार्षिक आय 200000 से कम है उन विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा| जिन विधवा महिलाओं की आयु 18 वर्ष तक की है वह महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है| यदि किसी महिला को अन्य योजना द्वारा पेंशन लगी हुई है तो वह महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती| हमारे इस लेख द्वारा आपको इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया तथा पात्रता के बारे में बताया गया है कृपया इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें-
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 | UP Vidhwa Pension Yojana 2024
उत्तर प्रदेश राज्य में विधवा महिलाओं की सहायता के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना का निर्माण किया है| इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे आते हैं| इस समाज में यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता जिसके चलते महिला को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है|
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा UP Vidhwa Pension Yojana 2024 का निर्माण किया है| इस योजना के द्वारा विधवा महिला को प्रतिमा हजार रुपए पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी| उस पेंशन के चलते विधवा महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे तथा किसी भी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहेंगी|
UP Vidhwa Pension Yojana 2024 Highlights
नीचे दिए गए चित्र में आपको योजना से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां दी गई है तथा आवेदन लिंक, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें-
आर्टिकल का नाम | यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 |
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू किया गया | उत्तरप्रदेश सरकार |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आयु सीमा | न्यूनतम 18 वर्ष से अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सम्मिलित होने तक |
सहायता राशि | 1000/- रू |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
आवेदन वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/ |
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के लाभ | UP Vidhwa Pension Yojana 2024 Benefits
- राज्य की उन सभी पीड़ित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता होती है जिनकी आयु 18 वर्ष तक की होती है|
- इस योजना के माध्यम से पीड़ित महिला अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं|
- योजना के अंतर्गत महिला को प्रतिमा हजार रुपए धनराशि की आर्थिक सहायता मिलती है|
- जो विधवा महिलाएं बेसहारा होती है उन महिलाओं के लिए लोन योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है|
- UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत विधवा महिला को प्रतिमा यूपी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक महिला को पेंशन की धनराशि उसकी बैंक अकाउंट में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है|
यूपी राशन कार्ड लिस्ट | UP Ration Card List
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024 के उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस समाज में बहुत सी महिलाएं विधवा है तथा उनके पास पैसे कमाने का कोई भी साधन नहीं है जिससे कि उनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाता है| अपने पति का एकमात्र सहारा होने वाली महिलाओं का यदि कोई भी सहारा ना रहे तो उनके जीवन में कई परेशानियां आ जाती है| मानसिक रूप से वह महिलाएं पीड़ित होती ही है साथ ही आर्थिक सहायता ना होने के कारण महिलाएं काफी हद तक लाचार हो जाती है ऐसी स्थिति में भी कई लोग उनका सहारा नहीं बन पाते हैं|
महिलाओं के इन मुश्किल हालातों को देखकर सरकार ने यूपी विधवा पेंशन योजना को संचालित किया है| इस योजना के चलते पीड़ित महिलाओं को हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा| यह धनराशि महिला को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी| इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं|
UP Disability Pension Yojana | यूपी विकलांग पेंशन योजना
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के लिए पात्रता | UP Widow Pension Scheme Eligibility 2024
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
- UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत यदि आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
- जो महिला इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उस महिला के पास उत्तर प्रदेश के निवास का प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला को अन्य किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए|
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत आवेदक महिला के बच्चे बालिग नहीं होने चाहिए यदि वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं होने चाहिए|
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना केवल विधवा महिलाओं के लिए होती है|
- इस योजना के अंतर्गत महिला के पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) होना जरूरी है|
- इस योजना के अंतर्गत महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष तक की होनी चाहिए|
- विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होनी चाहिए|
UP Birth Certificate | यूपी जन्म प्रमाण पत्र
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
विधवा पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बहुत आवश्यक है| यह दस्तावेज आवेदन करते समय आवेदक से मांगे जाते हैं| नीचे हमारे इस लेख में इन दस्तावेजों के बारे में बताया गया है कृपया ध्यान पूर्वक देखें-
- इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला के पास उसके पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र होना बहुत आवश्यक है|
- आवेदक महिला के पास बैंक विवरण में पासबुक की छायाप्रति का होना बहुत आवश्यक है|
- आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र का भी होना जरुरी है।
- हाल में ही बनवाई गयी आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो जिसका साइज 20kb से ज्यादा का ना हो।
- पति की मौत का प्रमाणपत्र|
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड नंबर होना बहुत आवश्यक है|
- आवेदन करने वाली महिला के बाद अपनी आय का प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है|
यूपी कन्या सुमंगला योजना | UP Kanya Sumangala Yojana
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | UP Vidhwa Pension Yojana Registration
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा|
- आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहे निराश्रित पेंशन योजना (Widow Pension) पर क्लिक करें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है|
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online) पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फार्म खुल जाएगा|
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को ध्यान पूर्वक और सही-सही भरें।
- आवेदन फार्म भरने के बाद नीचे स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरे|
- उसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें|
यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण लिंक
- आवेदक लोगिन (Login) करने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- आवेदन की स्थिति (Application Status) जानने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गये हो तो यहा क्लिक् करे।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नम्बर भूल गये हो तो यहाॅ क्लिक् करे।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गये हो तो यहाॅ क्लिक् करे।
- पहले से रजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नम्बर अपडेट करने के लिए यहाॅ क्लिक करे |
UP Vidhwa Pension Yojana 2024 Frequently Asked Questions Answers
-
उत्तरप्रदेश विधवा योजना में कितनी पेंशन मिलेगी ?
इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 1000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी|
-
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sspy-up.gov.in है|
-
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए ?
यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड ,पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक की वैध फोटो आईडी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी चाहिए होगी।
-
UP Widow Pension Scheme Eligibility?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत यदि आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
जो महिला इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उस महिला के पास उत्तर प्रदेश के निवास का प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है|
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला को अन्य किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए|
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत आवेदक महिला के बच्चे बालिग नहीं होने चाहिए यदि वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं होने चाहिए|
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना केवल विधवा महिलाओं के लिए होती है|
इस योजना के अंतर्गत महिला के पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) होना जरूरी है|
इस योजना के अंतर्गत महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष तक की होनी चाहिए|
विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होनी चाहिए|