Machli Palan Yojana: राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मछुआरों के लिए मछली पालन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से मछुआरों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त नौकाओं और जाल की मरम्मत या फिर नई खरीदने पर मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
उत्तराखंड मछली पालन योजना का लाभ राज्य के मछुआरे ले सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना के लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Uttarakhand Machli Palan Yojana 2025 Highlights
| Article Name | Uttarakhand Machli Palan Yojana 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Machli Palan Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://uk.gov.in/ |
Machli Palan Yojana Benefits (लाभ)
इस योजना के द्वारा दिए जाने वाले लाभों की जानकारी नीचे बताई गई है| ध्यान रखें कि इस योजना के माध्यम से केवल क्षतिग्रस्त नौकाओं और क्षतिग्रस्त या फिर गुम हुए जाल या फिर प्रतिस्थापन के लिए ही मछुआरों को सहायता प्रदान की जाती है|
- इस योजना के द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिए 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालो की मरम्मत के लिए 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है|
- इसके साथ ही अगर आपकी नौका पूरी तरह से की क्षतिग्रस्त हो जाती है तो नई खरीदने के लिए 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है|
- यदि आपका जाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो उसकी पुनर खरीद पर भी आपको 4,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है|
- इसके साथ ही मछली बीज फार्म के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टर की निवेश सब्सिडी भी प्रदान की जाती है|
Machli Palan Yojana Uttarakhand Eligibility (पात्रता)
मछली पालन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं या नहीं :-
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड का एक मछुआरा होना चाहिए|
- इस योजना के माध्यम से मछुआरों को केवल क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत या फिर प्रतिस्थापन के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- इसके साथ ही मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त या फिर गुम हुए जाल के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है|
उत्तराखंड मछली पालन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- संबंधित पटवारी द्वारा दर्ज फॉर्म पी-20 प्रवेश की पुष्टि के लिए|
- अगर जरूरत हो तो अन्य कोई दस्तावेज भी मांगा जा सकता है|
Also Read :-
- उत्तराखंड सरकारी योजना 2025 | Uttrakhand Sarkari Yojana 2025
- किसान पेंशन योजना | Kisan Pension Yojana
- बौना पेंशन योजना | Bona Pension Yojana
- दिव्यांग भरण पोषण योजना | Divyang Bharan Poshan Yojana
- गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना | Gargi Sanskrit Balika Chhatravritti Yojana
- सक्षम स्कॉलरशिप योजना | Saksham Scholarship Yojana
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना | Mukhyamantri Bal Poshan Yojana
Machli Palan Yojana Apply
- आपदा और उसके परिणाम स्वरुप हुई की क्षति के बारे में पहले जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की जाती है|
- इसके बाद संबंधित पटवारी द्वारा क्षति की पुष्टि की जाती है और उस क्षति को पी-20 फॉर्म में दर्ज किया जाता है|
- पटवारी की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार और उप विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है|
- उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है| जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलने के बाद तहसील स्तर पर लाभार्थियों की लिस्ट बनाई जाती है और उन्हें सहायता राशि दी जाती है|
Uttarakhand Machli Palan Yojana 2025 FAQ
उत्तराखंड मछली पालन योजना क्या है?
इस योजना के द्वारा आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त नौकाओं और जाल की मरम्मत या फिर नई खरीदने पर मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|