Uttrakhand Divyang Pension Yojana: उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग पेंशन शुरू की गई है| इस योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है| दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी|
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| इसके साथ ही योजना के लिए जरूरी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की सूची भी आप हमारे इस देख में देख सकते हैं| इसके लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े|
Uttrakhand Divyang Pension Yojana 2025 Highlights
Article Name | Uttrakhand Divyang Pension Yojana 2025 |
Sarkari Yojana Name | Divyang Pension Yojana 2025 |
Year | 2025 |
Application Mode | Online |
Official Website | https://ssp.uk.gov.in/ |
Uttrakhand Divyang Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक की पारिवारिक मासिक आय 4000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो|
- आवेदक बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए|
- आवेदक का कोई पुत्र या पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का नहीं होना चाहिए|
- अगर आवेदक बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है तो पुत्र या पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर भी वह पात्रता के अंतर्गत होंगे|
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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड होना चाहिए|
- मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए|
- सीबीएस बैंक खाता और वह भी आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए| उसकी पासबुक की फोटो कॉपी| (इसमें जॉइंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट नहीं चलेगा)
- प्रधान/ पंचायत मंत्री/ सभाषद/ पार्षद से प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- ग्राम पंचायत/ सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की कॉपी।
- सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का वैद्य प्रमाण पत्र चाहिए|
- ऑनलाइन जारी किया गया सभी स्रोतों से मिलकर 4000 रुपए या उससे कम की पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र या फिर बीपीएल कार्ड की फोटो कॉपी|
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार रजिस्टर की कॉपी|
- शहरी आवेदकों के लिए राशन कार्ड की फोटो कॉपी|
- आवेदक का मोबाइल नंबर|
Uttrakhand Divyang Pension Yojana Online Apply (ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन)
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा|

- अब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा| इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु वाले विकल्प पर जाकर नया ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा उदाहरण के लिए चित्र में दिखाई भी गया है|

- इसके बाद आपके पास पेंशन/अनुदान योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा|
- अब सबसे ऊपर आपको योजना चुने का विकल्प दिखाई देगा|
- इसमें आपको दिव्यांग पेंशन (18 से अधिक आयु वर्ग के लिए) का चयन करना होगा|
- अब नीचे आपसे आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर इत्यादि) मांगा जाएगा| इसमें अपनी सारी जानकारी सही भरें|

- इसके नीचे आपसे दिव्यांगता का विवरण (दिव्यांगता टाइप, दिव्यांगता प्रतिशत इत्यादि) मांगा जाएगा|
- अब इसके नीचे आपसे आश्रित व्यक्ति का विवरण मांगा जाएगा|

- उसके नीचे आवेदक का पता जैसे जिला, तहसील, ब्लॉक आदि की जानकारी भरनी होगी|

- अब इसके नीचे आवेदक के खाते का विवरण भरना होगा|
- इसके नीचे आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण करना होगा|
- सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को एक बार फिर से चेक कर ले|
- अगर सारी जानकारी सही है तो नीचे दिए गए बॉक्स में टिक लगा दें|
- उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरे तथा सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करें|
- इस प्रकार आप दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
UK Divyang Pension Yojana 2025 FAQ
दिव्यांग पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की पेंशन मिलेगी?
इसमें हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी|
आवेदन कम से कम कितने प्रतिशत की दिव्यांग होना चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|