Widow Pension Scheme In J&K: 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन, ऐसे मिलेगा लाभ


Widow Pension Scheme In J&K: जम्मू और कश्मीर के समाज कल्याण विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है|

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जम्मू और कश्मीर विधवा पेंशन योजना के माध्यम से पात्र विधवा महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है| इस पेंशन में 70% पेंशन का हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तथा 30% हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाता है| यह योजना विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाओं में से एक है|

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ पात्र महिलाएं बहुत ही आसानी से उठा सकती हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|

J&K Widow Pension Scheme Highlights

Article NameWidow Pension Scheme In J&K 2025
Sarkari Yojana NameWidow Pension Scheme
Year2025
Application ModeOffline
Official Websitehttps://jkdswdj.jk.gov.in/
J&K Widow Pension Scheme 2025-26 Overview

Widow Pension Scheme In J&K Eligibility (पात्रता)

विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-

  • आवेदक जम्मू कश्मीर राज्य का निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाएं उठा सकती हैं|
  • विधवा महिला की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल परिवार) से संबंधित होनी चाहिए|
  • विधवा महिला अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन ना ले रही हो|

जम्मू और कश्मीर विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड होना चाहिए|
  • पहचान प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
  • गरीबी रेखा से नीचे आने की पुष्टि के लिए बीपीएल कार्ड/ राशन कार्ड|
  • यदि हो तो जाति प्रमाण पत्र|
  • पता प्रमाण पत्र|
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Widow Pension Scheme In J&K Apply

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको तहसील समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी|
  • आप J&K Widow Pension Scheme Application Form Pdf यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • उसके बाद आपको अपने आवेदन पत्र को करना होगा| आवेदन पत्र भरने के बाद आपको फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को लगाना होगा|
  • फोटोग्राफ BMO के द्वारा अटेस्टेड किया गया होना चाहिए|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र तहसील समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|
  • इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
  • उसके बाद आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Widow Pension Scheme In J&K 2025 FAQ

  1. J&K Widow Pension Scheme Kya Hai?

    इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली विधवा महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाती है|

  2. जम्मू कश्मीर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?

    इस योजना के द्वारा 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है|

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