Disability Allowance Scheme: 2,500 रुपए प्रति माह सहायता राशि, इन्हें मिलेगा लाभ


Disability Allowance Scheme: सरकार के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा विकलांगता भत्ता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

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अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 2,500 रुपए प्रति माह की भत्ता राशि प्रदान की जाती है| वित्तीय सहायता की मंजूरी विकलांग नागरिकों को उसकी मृत्यु तक शर्तों के अधीन देय होती है| विकलांग नागरिक की मृत्यु होने के बाद यह सहायता राशि बंद कर दी जाएगी| इस राशि का भुगतान मासिक आधार पर बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है|

Disability Allowance Scheme Andaman & Nicobar Highlights

Article NameAndaman & Nicobar Disability Allowance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDisability Allowance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttp://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/
Disability Allowance Scheme 2026 Overview

Andaman & Nicobar Disability Allowance Scheme Eligibility (पात्रता)

अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थाई निवासी होना चाहिए या फिर आवेदन करते समय वह अंडमान और निकोबार में पिछले 10 वर्षों से निवास कर रहा हो|
  • योजना का लाभ एक महीने या उससे अधिक आयु वाले विकलांग नागरिक उठा सकते हैं जिनकी विकलांग का 40% या उससे अधिक है|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कहीं कार्यरत नहीं होना चाहिए और ना ही उसे कोई अन्य वित्तीय सहायता मिल रही होनी चाहिए|
  • इसके अलावा अगर आवेदक को रोजगार मिल जाता है तो यह सहायता राशि बंद कर दी जाएगी|

अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए (जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि)
  • आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • शपथ प्रमाण पत्र|
  • अगर लागू हो तो जाति/ समुदाय प्रमाण पत्र|
  • राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र (केवल विकलांग नागरिकों के लिए अनिवार्य है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है)
  • निवास का प्रमाण पत्र (जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थानीय प्रमाण पत्र या द्वीप वास पहचान पत्र), अगर इन दोनों में से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि आवेदन 10 वर्ष की अवधि से अंडमान और निकोबार में निवास कर रहा है|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Disability Allowance Scheme Apply Process

अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है| जिससे आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां पर और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर स्थित समाज कल्याण निदेशालय या सीडीपीओ के उप विभाग के कार्यालय में जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आप Disability Allowance Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा|
  • इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Andaman & Nicobar Disability Allowance Scheme 2026 FAQ

  1. Andaman & Nicobar Disability Allowance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बेरोजगार नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. अंडमान और निकोबार विकलांगता भत्ता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है|

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