Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme: सरकार के समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में परित्यक्त महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना में वह महिलाएं शामिल है जिन्हे उन्हें पति यह रिश्तेदारों में तलाक दे दिया है या छोड़ दिया है तथा जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है तथा जिनके पास आएगा कोई स्रोत नहीं है या फिर केवल नाम मात्र आय हैं| उन सभी पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है| इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|
Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme Lakshadweep Highlights
| Article Name | Lakshadweep Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://lakshadweep.gov.in/ |
Lakshadweep Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित महिला होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी दिया जाएगा अगर अलगाव या परित्याग के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की होगी|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए या फिर नाम मात्र आय 1,500 रुपए प्रति माह तथा 18,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- इसके साथ ही आवेदक को सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य समान पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए|
- जिन महिलाओं ने तलाक या परित्याग के बाद दोबारा शादी की है वह महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं|
लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- निवास प्रमाण पत्र की कॉपी|
- वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र (तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित)
- आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
- स्व घोषणा पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme Apply Process
लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है| जिसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां पर और कैसे आवेदन करना होगा :-
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा| फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय के कार्यकारी अधिकारी के पास जमा करवा दें|
- उसके बाद पंचायत की मूल्यांकन समिति के सदस्य द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी|
- सफल सत्यापन के बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज दिया जाता है|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Lakshadweep Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme 2026 FAQ
Lakshadweep Abandoned Ladies/ Destitute Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा परित्यक्त महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
लक्षद्वीप परित्यक्त/ निराश्रित महिला पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है| यह पेंशन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है|