यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 (UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024) शुरू की है। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी| जो किसान खेतों में काम करते समय मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। यह नई योजना मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना की जगह लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है| 

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किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 (UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024) के तहत 5 लाख का मुआवजा प्रदान करवाया जाएगा। नई बीमा योजना से लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने वाला है। इस योजना में बटाईदार भी शामिल किए गए हैं| जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल काटने के बाद उसे बांटते हैं। 18 फरवरी को पेश किए गए यूपी बजट 2020-21 में यूपी मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

Table of Contents

यूपी मुख्यमंत्री कृषक आपदा कल्याण योजना 2024 | UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना 14 सितंबर 2019 की पिछली तारीख से लागू होगी जिसे कलेक्टरों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना 2024 के लिए लाभार्थी : यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए लाभार्थी

  • खाताधारक/संयुक्त खाताधारक किसान।
  • किसान के परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़के, बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
  • पट्टे पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान।
  • बटाईदार जो दूसरे व्यक्ति के खेतों में काम करते हैं और फसल काटने के बाद उसे बांटते हैं।

यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा

सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य दिए गए समय सीमा के भीतर यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं: –

  • आवेदन 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
  • हालांकि, कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनों की अतिरिक्त समय सीमा दे सकता है।
  • 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 पात्रता

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: –

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
  • यह योजना उन किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है।
  • किसान और उनका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

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यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना 2024 के तहत सहायता राशि

किसान की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्तियों को यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना के तहत 5 सहायता प्रदान करवाई जाएगी। यदि किसान पहले से ही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया गया है तो किसान के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि शेष राशि होगी। उदाहरण के लिए- यदि किसी परिवार को अन्य बीमा योजना से 2 लाख मिलते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना के तहत शेष 3 लाख राशि का भुगतान करके इसे कुल 5 लाख माना जाएगा|

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UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana | यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना आवेदन पत्र कैसे जमा करें

किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों के साथ हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।लिखित आवेदन नीचे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, मामले के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण

  • इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यूपी सरकार जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगा।
  • लोग UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana Portal पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।
  • वे सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन का तरीका चुना है|
  • उन्हें तहसील कार्यालय जाने या कलेक्टर को आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है।
  • लोग यहां बताए अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana | यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट

  • मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जा सकते हैं|

यूपी मुख्यमंत्री कृषक आपदा कल्याण योजना पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का पूरा विवरण पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है|
  • देखने के लिए यहां पर क्लिक करें|

अन्य किसी जानकारी तथा सहायता के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://upcmo.up.nic.in पर जा सकते हैं|

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Frequently Asked Questions Answers

यूपी मुख्यमंत्री कृषक आपदा कल्याण योजना पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का पूरा विवरण पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है|
देखने के लिए यहां पर क्लिक करें|

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट?

मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जा सकते हैं|

यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घाटना कल्याण योजना आवेदन पत्र कैसे जमा करें?

किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों के साथ हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।लिखित आवेदन नीचे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, मामले के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

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