Education Assistance Scheme: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शैक्षिक सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बेटे या बेटी को शैक्षिक भत्ता प्रदान किया जाता है|
अंडमान और निकोबार शैक्षिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी कक्षा एक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं|
Education Assistance Scheme Andaman And Nicobar Highlights
| Article Name | Andaman & Nicobar Education Assistance Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Education Assistance Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://labour.and.nic.in/ |
Andaman & Nicobar Education Assistance Scheme Benefits (लाभ)
शैक्षिक सहायता योजना के द्वारा मिलने वाले लाभों की सूची नीचे टेबल के माध्यम से बताई गई है :-
| कक्षा/ पाठ्यक्रम | शैक्षिक सहायता की राशि |
| कक्षा 1 से 5 | ₹300 प्रति माह |
| कक्षा 6 से 8 | ₹400 प्रति माह |
| कक्षा 9 से 12 | ₹700 प्रति माह |
| डिप्लोमा/ स्नातक अध्ययन | ₹900 प्रति माह |
| आईटीआई के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण | ₹900 प्रति माह |
| स्नातकोत्तर अध्ययन | ₹2,000 प्रति माह |
| एमबीबीएस/ बीई | एमबीबीएस/ बीई/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम बोर्ड अंडमान एवं निकोबार बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अनुमोदन के अधीन, मामले दर मामले के आधार पर, योग्य छात्रों के अध्ययन की पूरी लागत बहन करेगा| |
Education Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
अंडमान और निकोबार शैक्षिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी भी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में सम्मिलित होना चाहिए|
- इसके साथ ही आवेदक को अंडमान और निकोबार आइसलैंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए|
- आवेदक के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक/ पंजीकृत कर्मचारियों के बेटे या बेटी कक्षा एक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम तक किसी भी ग्रेड में नामांकित किया जाना चाहिए|
अंडमान और निकोबार शैक्षिक सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्यकर्ता के पास पंजीकरण आईडी कार्ड होना चाहिए|
- कार्यकर्ता का पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड इत्यादि)
- नवीनतम सदस्यता की रसीद|
- छात्र का शैक्षिक प्रमाण पत्र|
- पता प्रमाण पत्र की कॉपी|
- स्कूल/ संस्था से प्रमाण पत्र|
- कर्मचारी के बैंक खाते का विवरण/ पासबुक की कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Education Assistance Scheme Apply Process
अंडमान और निकोबार शैक्षिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है जिसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए आवेदक स्वयं या ठेकेदार के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|
- लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको यह आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
- शैक्षिक सहायता पाने के लिए आपको या आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Andaman & Nicobar Education Assistance Scheme 2026 FAQ
Andaman & Nicobar Education Assistance Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बेटे या बेटी को शैक्षिक भत्ता प्रदान किया जाता है|