CM Shasakt Kisan Yojana: किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सहायता राशि


CM Shasakt Kisan Yojana: प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा राज्य में प्रमुख फल फसलों के विपणन योग्य अधिशेष को बनाए रखने के साथ-साथ किसने की आयु को दुगना करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से चाय और रबर बागान के लिए राज्य सरकार द्वारा नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है|

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अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना के द्वारा चाय के बागान वाले किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि और रबर के बागान वाले किसानों को 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि प्रदान की जाती है| इस योजना में पौध एवं रोपण सामग्री का भी प्रावधान किया गया है| इसमें बाल लगाने की सामग्री (जैसे कांटेदार तार, कीलें इत्यादि) का प्रावधान भी किया गया है|

CM Shasakt Kisan Yojana Arunachal Pradesh Highlights

Article NameArunachal Pradesh CM Shasakt Kisan Yojana 2026
Sarkari Yojana NameCM Shasakt Kisan Yojana
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://ahvdd.arunachal.gov.in/
CM Shasakt Kisan Yojana 2026 Overview

Arunachal Pradesh CM Shasakt Kisan Yojana Eligibility (पात्रता)

मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक किसान होना चाहिए|
  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • इसके साथ ही आवेदक किसी भी क्षेत्र/ खेत का प्रगतिशील किसान होना चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए सभी श्रेणी के किसान आवेदन करने के लिए पात्र हैं|

अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना के लिए जरूरी

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि) होना चाहिए|
  • इसके साथ ही आवेदन के पास अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • एलपीसी/ भूमि आवंटन दस्तावेज/ जीबी/ एचजीबी/ पीआरआई द्वारा विधिवत प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भूमि का दस्तावेज होना चाहिए|
  • इसके अलावा चाय/ रबर के लिए प्रस्तावित होने का स्केच मानचित्र जीबी/ एचजीबी/ पीआरआई द्वारा विधिवत प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

CM Shasakt Kisan Yojana Apply Process

अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| उसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उपायुक्त/ जिला कृषि अधिकारी/ निकटतम कृषि विकास अधिकारी/ कृषि क्षेत्र सहायक से संपर्क करना होगा|
  • आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एडीए/ एडीओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं|
  • उसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करवा दें|
  • इस के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी|
  • इसके बाद लाभार्थियों का अंतिम चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जाता है|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Arunachal Pradesh CM Shasakt Kisan Yojana 2026 FAQ

  1. Arunachal Pradesh CM Shasakt Kisan Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा चाय और रबर बागान के लिए राज्य सरकार द्वारा नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है|

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