Construction Workers Disability Pension Yojana: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा| इस योजना के द्वारा पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टीवी, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से विकलांग सदस्यों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
दिल्ली निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के माध्यम से बोर्ड में पंजीकृत विकलांग सदस्यों को 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Construction Workers Disability Pension Yojana Delhi Highlights
| Article Name | Delhi Construction Workers Disability Pension Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Construction Workers Disability Pension Yojana |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://dbocwwb.delhi.gov.in/ |
Delhi Construction Workers Disability Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक भवन/ निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड में सेवा दी हो|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता :-
- इस योजना का लाभ आवेदक को तभी दिया जाएगा| अगर वह पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टीवी, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से विकलांग हुआ होगा|
दिल्ली निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सरकार द्वारा जारी स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- डॉक्टर समिति द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Construction Workers Disability Pension Yojana Apply Online
दिल्ली निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाना होगा|
- इसके बाद आपके पास इस पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको लाभ/ योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
- उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा| इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपको विकलांगता पेंशन पर क्लिक करना होगा| उसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का फॉर्म खुल जाएगा|
- फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फार्म सबमिट कर दे|
- इस तरह आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Delhi Construction Workers Disability Pension Yojana 2026 FAQ
Delhi Construction Workers Disability Pension Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों जो पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टीवी, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से विकलांग हो गए हैं उन्हें मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
दिल्ली निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|