Accidental Benefit Scheme: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा दुर्घटना लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा| इस योजना के द्वारा अगर लाभार्थी 5 या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है या तो वह दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
पश्चिम बंगाल दुर्घटना लाभ योजना जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं| उन्हें मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी| इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में, उसका जीवन साथी नामांकित व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
इस योजना के द्वारा 5 या अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को अधिकतम ₹10,000 की सहायता राशि, दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 50,000 रुपए की अधिकतम राशि, स्थाई विकलांगता की स्थिति में 750 रुपए की मासिक पेंशन, इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके जीवन साथी/ नामांकित व्यक्ति को 375 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
Accidental Benefit Scheme West Bengal Highlights
| Article Name | West Bengal Accidental Benefit Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Accidental Benefit Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://employmentbankwb.gov.in/ |
West Bengal Accidental Benefit Scheme Eligibility (पात्रता)
पश्चिम बंगाल दुर्घटना लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक भवन/ निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड में सेवा दी हो|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
दुर्घटना लाभ योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पश्चिम बंगाल के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए सदस्य 5 या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण विकलांग/ स्थाई रूप से विकलांग हो गया हो|
पश्चिम बंगाल दुर्घटना लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- भवन/ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र की कॉपी और 4 पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ होने चाहिए|
- दुर्घटना लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सदस्य का चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक का आश्रित/ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Accidental Benefit Scheme Apply Process
पश्चिम बंगाल दुर्घटना लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए पंजीकृत कर्मचारियों को सहायक श्रम आयुक्त/ लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों से आवेदन पत्र फॉर्म – XXXIV की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र सहायक श्रम आयुक्त/ लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
West Bengal Accidental Benefit Scheme 2026 FAQ
West Bengal Accidental Benefit Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा अगर लाभार्थी 5 या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है या तो वह दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|