Disability Pension Scheme (GBOCWWB): सरकार के श्रम और रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पक्षाघात/ कुष्ठ रोग/ क्षय रोग (टीवी)/ दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से विकलांग होने वाले कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करना है|
गोवा विकलांगता पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹300 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इसके साथ ही विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर ₹10,000 से अधिक का अनुग्रह भुगतान नहीं किया जाता है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
Disability Pension Scheme Goa Highlights
| Article Name | Goa Disability Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Disability Pension Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://labour.goa.gov.in/ |
Goa Disability Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
गोवा विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एक श्रमिक होना चाहिए|
- श्रमिक की आयु कम से कम 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- कर्मचारी द्वारा वर्ष में पंजीकृत कर्मचारी के रूप में 90 दिन की सेवा पूरी की होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक गोवा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए|
- आवेदक स्थाई रूप से विकलांग होना चाहिए|
- विकलांगता पक्षाघात/ कुष्ठ रोग/ क्षय रोग (टीवी) दुर्घटना के कारण होनी चाहिए|
- अपंजीकृत श्रमिक और उनके आश्रितों को क्षेत्र के बिल्डर या निरीक्षक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह भवन निर्माण श्रमिक है|
गोवा विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास श्रमिक पंजीकरण कार्ड/ नंबर होना चाहिए|
- बोर्ड के पास प्रथम और अंतिम सदस्यता के भुगतान की प्राप्ति|
- विकलांगता का प्रमाण पत्र|
- चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें विकलांगता का कारण बताया गया हो|
- अपंजीकृत श्रमिकों/ उनके आश्रितों के मामले में क्षेत्र के बिल्डर या निरीक्षक से प्रमाण पत्र|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Disability Pension Scheme Apply Process (Offline)
गोवा विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ देने के लिए आपको कहां पर और कैसे आवेदन करना होगा :-
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
- आप Goa Disability Pension Scheme Applicaion Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
- आप जहां पर अपना आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं| आप उस संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Goa Disability Pension Scheme 2026 FAQ
Goa Disability Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पक्षाघात/ कुष्ठ रोग/ क्षय रोग (टीवी)/ दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से विकलांग होने वाले कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
गोवा विकलांगता पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है|