हरियाणा परिवार पेंशन योजना: राज्य सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा परिवार पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति/ पत्नी को दिया जाता है|
हरियाणा परिवार पेंशन योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस परिवार पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
Family Pension Scheme Haryana Highlights
| Article Name | हरियाणा परिवार पेंशन योजना 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Haryana Parivar Pension Yojana |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Parivar Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
परिवार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा अपने जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मृतक कर्मचारी का जीवन साथी होना चाहिए|
- इसके साथ-साथ मृतक श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए|
- पंजीकृत मृतक कर्मचारी को बोर्ड से पेंशन मिल रही होनी चाहिए|
हरियाणा परिवार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पंजीकृत मृतक कर्मचारी का पहचान पत्र होना चाहिए|
- इसके अलावा जीवनसाथी की पहचान का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
- कार्यकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र|
- जीवनसाथी का प्रमाण|
- निवास प्रमाण पत्र की कॉपी|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए तथा आवेदन करते समय उसको राशन कार्ड की कॉपी साथ में लगानी होगी|
- आवेदक द्वारा वचनबद्धता|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
हरियाणा परिवार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा अंतोदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा|
- अब आपकी स्क्रीन पर इस पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा|
- उसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपको योजना/ सेवा सूची पर क्लिक करना होगा|
- उसके बाद आपके पास योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी|
- इसमें आपको परिवार पेंशन योजना का ऑप्शन चुनना होगा|
- इसके बाद आपके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा|
- फार्म में मांगी यह सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र सबमिट कर दें|
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Haryana Parivar Pension Yojana 2026 FAQ
Haryana Parivar Pension Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति/ पत्नी को दिया जाता है|